सत्ता गंवाने के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जारी है. सीनेट को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जो अब ट्रायल के दौर में आगे बढ़ेगा. लेकिन इन सभी मुश्किलों के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप को बतौर पूर्व राष्ट्रपति उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा, जो उनके नाम पर तय है. फिर चाहे वो पेंशन हो, दफ्तर हो या फिर सुरक्षा की व्यवस्था ही क्यों ना हो.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, साल 1958 में अमेरिका में बने कानून के मुताबिक किसी भी पूर्व राष्ट्रपति को जीवनभर कुछ सुविधाएं मिलती हैं. मौजूदा नियम के मुताबिक, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को एक काम करने लायक दफ्तर की जगह, सीक्रेट सर्विस प्रोटेक्शन, एक लाख डॉलर प्रति साल स्टाफ के लिए, 2.2 लाख डॉलर प्रति साल की पेंशन दी जाती है.
यानी डोनाल्ड ट्रंप को ये सभी सुविधाएं मिलेंगी. अब डोनाल्ड ट्रंप अपना दफ्तर देश के किस हिस्से में बनवाना चाहते हैं, ये उनपर निर्भर करता है. आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही वाशिंगटन छोड़ चुके हैं और फ्लोरिडा पहुंच गए हैं.
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दरअसल, 1953 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन का कार्यकाल खत्म हुआ तब उनपर काफी कर्ज था. उसके बाद ही ये नियम बनाया गया कि किसी भी राष्ट्रपति को सत्ता जाने के बाद भी आर्थिक मदद और कुछ सुविधाएं दी जाएंगी. इस वक्त अमेरिका में बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा को ये सुविधाएं मिल रही हैं जिसमें अब डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी जुड़ गया है.
नियम के मुताबिक, अगर किसी राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान ही पद से हटाया जाता है तब ये ऑप्शन रहता है कि उसको ये सुविधाएं ना दी जाएं. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मामले में ऐसा नहीं है, भले ही महाभियोग की प्रक्रिया कार्यकाल के वक्त शुरू हुई हो लेकिन अब ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं.