यूएई में इसी साल जुलाई में एक सड़क दुर्घटना में दो सऊदी महिलाओं की मौत के लिए एक भारतीय को ब्लड मनी में AED 80,000 (लगभग 18 लाख रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया गया है. एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, दो लोगों (भारतीय और बांग्लादेशी) को यहां की एक अदालत ने 3 जुलाई को दुबई के अल-बरशा इलाके में एक कार दुर्घटना में मारे गए पड़ितों के परिवार को अलग- अलग ब्लड मनी का भुगतान करने का आदेश दिया है.
नेशनल रिपोर्ट में कहा गया कि, "दुबई ट्रैफिक कोर्ट ने पाया कि दोनों पुरुषों ने घटना के दिन अपनी कारों को लापरवाही से चलाया था. इनकी गाड़ियों से टक्कर के तुरंत बाद दोनों महिलाओं की मौत हो गई. वहीं इनके परिवार के चार अन्य सदस्य मामूली रूप से घायल हो गए.
बीच रोड में गाड़ी रोककर करने लगा रिवर्स
रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेशी शख्स ने अपनी कार मेन रोड के बीच में रोक दी और रिवर्स करने लगा. वहीं दूसरी कार में मौजूद भारतीय उसे देख नहीं पाया और टकरा गया. दोनों कारों ने फिर एक तीसरी कार को टक्कर मार दी, जिसमें सऊदी अरब का एक परिवार था."
भारतीय को 18 लाख रुपये के भुगतान का आदेश
रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्राइवरों को गलत तरीके से मौत का कारण बनने, चोट पहुंचाने और एक दूसरे की कारों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अदालत में भेजा गया था. यहां कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया. इनमें से भारत के ड्राइवर पर एईडी 2,000 (लगभग 45,092 रुपये) का जुर्माना लगाया गया और ब्लड मनी में AED 80,000 (लगभग 18,03,683 रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया गया.
बांग्लादेशी पुरुष का लाइसेंस रद्द, बल्ड मनी में चुकाने होंगे 72 लाख रुपये
वहीं अदालत ने बांग्लादेशी पुरुष का लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द कर दिया, और उसे AED 10,000 (2 लाख रुपये ) जुर्माना और AED 320,000 (72 लाख रुपये ) ब्लड मनी देने का आदेश दिया.