भारतीय मूल के एक बिजनेसमैन को दुबई में 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है. व्यक्ति की पहचान वी.ए. के रूप में हुई है. आरोप है कि उन्होंने अपनी चार कंपनियों पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए श्रम मंत्रालय के इंस्पेक्टर को घूस दी.
गल्फ न्यूज में छपी खबर के मुताबिक, अपनी चार कंपनियों से प्रतिबंध हटाने के एवज में इंस्पेक्टर को मोटी रकम देने के दोषी वी.ए. पर जुर्माना भी लगाया गया है. दुबई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस ने अपने फैसले में श्रम मंत्रालय के इंस्पेक्टर को 8167.82 डॉलर की रिश्वत देने के दोष में बिजनेसमैन को जेल भेज दिया है.
मामले की सुनवाई के दौरान जज एज्जात अब्दुल लाट ने कहा कि दोषी पर 8167.82 डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है और कारावास खत्म होने के बाद उसे प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा. अदालत की कार्यवाही के अनुसार, पुलिस ने वी.ए. को एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया था.