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इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री ओलमर्ट धोखाधड़ी मामले में दोषी करार

इजरायल की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट को धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का दोषी ठहराया है. दो वर्ष पहले इसी मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था.

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एहूद ओलमर्ट
एहूद ओलमर्ट

इजरायल की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट को धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का दोषी ठहराया है. दो वर्ष पहले इसी मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था.

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इजरायल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2012 में जेरूसलम की जिला अदालत ने ओलमर्ट को धोखाधड़ी, कर चोरी और कॉर्पोरेट दस्तावेजों की हेराफेरी के मामले में बरी कर दिया था.अदालत ने कहा कि ओलमर्ट को इस मामले में धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोपों का दोषी करार दिया है. इस मामले में उन पर आरोप था कि उन्होंने अमेरिकी उद्योगपति मॉरिस तालांस्काई से नकदी से भरा एक लिफाफा लिया था.

पुलिस जांचकर्ताओं द्वारा आरोप तय किए जाने की सिफारिश के बाद इस्तीफा देने से पहले ओलमर्ट 2006 से 2008 तक इजरायल के प्रधानमंत्री रहे. उन्होंने कई मंत्रालयों का पदभार भी संभाला. वह एक दशक पहले जेरूसलम के मेयर भी रह चुके हैं. ओलमर्ट 'निवेश केंद्र' मामले में विश्वासघात के कमतर मामले में भी दोषी पाए गए थे. इस मामले में उन पर आरोप था कि उन्होंने व्यापार मंत्री रहते हुए अटॉर्नी उरी मेसर को व्यक्तिगत तौर पर फायदा पहुंचाया था.

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