क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को तीन दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है. वहीं जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने दिशा रवि का समर्थन करते हुए कहा है कि बोलने की आजादी, लोकतंत्र का मूल हिस्सा होना चाहिए. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ''बोलने की आजादी, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और जनसभा करना मानवाधिकार है. ये किसी भी लोकतंत्र का मूल हिस्सा होना चाहिए.''
स्वीडन की रहने वाली एक्टिविस्ट ग्रेटा ने Fridays For Future के एक ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए यह बात लिखी है, जिसमें उन्होंने #StandWithDishaRavi हैशटैग किया है. थनबर्ग ने अगस्त 2018 में इस संगठन की स्थापना की थी, जब वह महज 15 साल की थीं.
Freedom of speech and the right to peaceful protest and assembly are non-negotiable human rights. These must be a fundamental part of any democracy. #StandWithDishaRavi https://t.co/fhM4Cf1jf1
— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 19, 2021
बता दें, दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा किए गए किसानों के आंदोलन का समर्थन करने वाले 'टूलकिट' मामले में 13 फरवरी को बेंगलुरू से गिरफ्तार किया था.
बता दें, दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा किए गए किसानों के आंदोलन का समर्थन करने वाले 'टूलकिट' मामले में 13 फरवरी को दिशा को बेंगलुरू से गिरफ्तार किया था.
पिछले दिनों क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्विटर पर एक टूलकिट साझा की थी. दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिशा रवि के साथ-साथ शांतनु मुलुक और निकिता जैकब ने किसान आंदोलन से जुड़ी इस टूल किट को एडिट किया था.
दरअसल टूलकिट में किसानों के प्रदर्शन को आगे ले जाने का प्लान था.
पुलिस के मुताबिक दिशा रवि पुलिस कस्टडी के दौरान पूछताछ में सवालों से कतरा रही हैं. पुलिस चाहती है कि इस मामले में आमने सामने बैठाकर पूछताछ करवाई जाए. दिल्ली पुलिस ने शांतनु मुलुक को नोटिस भेजकर पूछताछ में शामिल होने को कहा है. 22 फरवरी को पुलिस उनका आमना-सामना करवाएगी.
वहीं दिशा रवि की तरफ से जमानत की याचिका दाखिल की गई है. इसकी सुनवाई शनिवार को पटियाला हाउस सेशन कोर्ट में है. आरोपी वकील निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को पहले ही इस मामले में महाराष्ट्र हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है.