scorecardresearch
 

जरदारी से जुड़े ज्ञापन विवाद की फिर से सुनवाई शुरू

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से जुड़े ज्ञापन विवाद की फिर से सुनवाई शुरू हुई.

Advertisement
X

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से जुड़े ज्ञापन विवाद की फिर से सुनवाई शुरू हुई.

Advertisement

प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले में संलिप्तता को लेकर अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी सहित 20 लोगों को पूर्व में नोटिस जारी किया था.

समाचार चैनल जियो न्यूज की खबर के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश चौधरी ने कहा कि हक्कानी को सुनवाई में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें अदालत में पेश न होने की छूट नहीं दी गई है.

हक्कानी की वकील आसमां जहांगीर ने कहा कि पाकिस्तान लौटने पर उनके मुवक्किल की जान को गंभीर खतरा हो सकता है. आसमां ने अदालत से हक्कानी की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित रवानगी की गारंटी की मांग की.

जवाब में चौधरी ने कहा कि हक्कानी के देश में स्थायी रूप से रहने की अनुमति अदालत से कभी नहीं मांगी गई. याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने जवाब और आपत्तियां पांच दिन में दाखिल करें.

Advertisement

ज्ञापन विवाद तब सामने आया था जब अमेरिकी व्यवसायी मंसूर इजाज ने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा कि पाकिस्तान में अमेरिकी बलों की कार्रवाई में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद राष्ट्रपति जरदारी ने ओबामा प्रशासन को पत्र लिखकर एक सैन्य अधिकारी को पद से हटाने के लिए कहा था. एक न्यायिक आयोग ने कहा था कि पत्र का मजमून तैयार करने के लिए हक्कानी जिम्मेदार हैं.

कई याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस मामले की जांच की अपील की थी. इसके बाद याचिकाओं की सुनवाई के लिए नौ न्यायाधीशों वाली एक बड़ी खंडपीठ का गठन किया गया.

Advertisement
Advertisement