पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहा कर दिया है. हालांकि मामले को लेकर उन्हें कल शुक्रवार को हाईकोर्ट में जाने के आदेश दिए गए हैं. रिहाई के बाद इमरान खान ने शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि मुझे हाईकोर्ट से अगवा किया गया और फिर लाठियों से पीटा गया. यह तो सामान्य अपराधी से भी नहीं होता, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ. मुझे अब भी नहीं पता कि क्या हुआ है.
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई मुझे गिरफ्तार करना चाहता है तो मुझे वारंट दिया जाए. कभी वे मुझे पुलिस लाइन ले गए और कभी कहीं, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ. मैं यह नहीं बताना चाहता कि मेरा अपराध क्या था. चुनाव चाहने वाली पार्टी (इमरान की PTI) देश में ऐसी अराजकता कैसे चाह सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को घर जाने की इजाजत नहीं दी है. हालांकि वह अपने परिवार से मिल सकेंगे. कोर्ट ने उन्हें पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में रहने को कहा है. कोर्ट ने इमरान खान से उन लोगों की सूची देने को कहा, जिन्हें उनसे मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने नियम बनाया है कि किसी को भी अदालत परिसर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.
पढ़ें सुप्रीम कोर्ट में इमरान ने क्या कुछ कहा-
इमरान- सर, सब कुछ आपके और कानून के हाथ में है.
कोर्ट- हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा, न तो सार्वजनिक और न ही निजी संपत्ति को नुकसान होगा.
इमरान- सर, मेरे ऊपर 145 केस हो गए हैं.
कोर्ट- आप एक नेता हैं, आपको नेतृत्व करना चाहिए.
इमरान- पता नहीं क्या हुआ, पता होता तो रुक जाता.
चीफ जस्टिस- खान साहब, आपने हमसे कहा है कि आप देश में अराजकता नहीं चाहते हैं, यह अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है कि दूसरा पक्ष भी बेहतर रवैया दिखाएगा.
पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इमरान खान को विरोधियों से बात करने की सलाह दी और कहा, "इमरान खान, आप बड़े नेता हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी."
इस पर इमरान खान ने माफी मांगी. उन्होंने कहा, :मैं हर उस मामले में पेश होऊंगा जो कोर्ट कहे, देश में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं."
इमरान खान- रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे घर जाने दो.
चीफ जस्टिस- मेरे पास मैसेज आया है कि आपका घर भी जल सकता है.
कोर्ट- हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट को निर्देश देते हैं कि सुनवाई सुबह 11:00 बजे निर्धारित करें.
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को बनी गाला (उनके घर) भेजे जाने की अर्जी खारिज कर दी. हालांकि कोर्ट ने इमरान को अपने परिवार से मिलने की इजाजत दी है.
सुप्रीम कोर्ट- हमारे पास कलम और अल्लाह की ताकत है.
पाक चीफ जस्टिस- मेरा घर जलाने के बयान इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि हम इंसाफ कर रहे हैं
किस केस में गिरफ्तार हुए इमरान?
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) और पाक रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद से देशभर में जमकर बवाल हो रहा है. पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में बड़ी तादाद में इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. गिरफ्तारी से सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर होना चाहिए था लेकिन पीटीआई समर्थकों ने ठीक इसके उलट सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने सैन्य प्रतिष्ठानों, उनके कार्यालयों और घरों पर हमले करने शुरू कर दिए.
इमरान ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. PTI ने इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध घोषित करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. इस याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट का आदेश संविधान के अनुच्छेद 10ए के खिलाफ है. याचिका में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला विरोधाभासों से भरा है. SC में लगाई गई याचिका में कहा गया है- NAB के चेयरमैन द्वारा जारी वारंट अवैध हैं.