इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. इस्लामाबाद कोर्ट से उनको झटका लगा है. कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम की याचिका खारिज कर दी है. साथ ही 18 मार्च तक इमरान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दे दिया है. पूर्व पीएम ने यह याचिका अरेस्ट वारंट खारिज करवाने के लिए दायर की थी. उनके खिलाफ यह अरेस्ट वारंट तोशखाना केस में जारी हुआ था.
Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) के चेयरमैन इमरान खान से जुड़ी इस याचिका पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने फैसला सुनाया. जज ने कहा कि पूर्व पीएम को 18 मार्च से पहले गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए. कोर्ट की तरफ से बताया गया कि यह फैसला कानून के हर पहलू को देखकर लिया गया है.
बता दें कि इमरान खान की तरफ से पहले इसी मामले पर मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (IHC) में अर्जी लगाई गई थी. लेकिन IHC ने अर्जी को खारिज करके पूर्व पीएम के वकील को निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) में जाने को कहा था.
इमरान के वकील ने रखी थी दो मांग
IHC के निर्देश के बाद इमरान के वकील ने निचली अदालत में अर्जी दी थी. यहां इमरान के वकील ने कोर्ट से दो गुजारिश की थी. पहली कि जारी वारंट को सस्पेंड कर दिया जाए या फिर जमानती वारंट जारी किया जाए.
इमरान के घर के बाहर फिलहाल क्या स्थिति?
बता दें कि इससे पहले इमरान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस और फिर आर्मी की टीम जमान पार्क में उनके आवास पर पहुंची थी. लेकिन वहां भारी संख्या में उनके समर्थक जमा थे जिन्होंने पुलिस एक्शन का विरोध किया. वहां काफी हिंसा भी हुई, जिसके बाद पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा. फिर लाहौर हाईकोर्ट ने भी पुलिस को पीछे हटने का आदेश दिया था.
क्या है तोशखाना मामला?
इमरान खान पर तोहफों में धांधली का आरोप लगा है. साल 2018 में देश के पीएम के तौर पर उन्हें यूरोप और खासकर अरब देशों की यात्रा के दौरान बहुत से कीमती तोहफे मिले थे. कथित तौर पर बहुत से गिफ्ट्स को इमरान ने डिक्लेयर ही नहीं किया, जबकि कई तोहफों को असल के काफी कम कीमत पर खरीद लिया और बाहर जाकर बड़ी कीमत पर बेच दिया.