पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशखाना मामले में शनिवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट में याचिका दायर कर इमरान ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों की बिक्री से आय छिपाने के लिए पांच साल के लिए सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य घोषित किया गया था.
बता दें कि क्रिकेटर से नेता बने 70 वर्षीय क्रिकेटर इमरान अब 5 साल तक सांसद नहीं बन पाएंगे. न्यूज एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा शुक्रवार को उन्हें कीमती उपहारों की बिक्री से आय छिपाने का दोषी पाए जाने के बाद पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है. उन्होंने अपने वकील बैरिस्टर अली जफर के माध्यम से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की है. एजवोकेट जफर ने शनिवार को कोर्ट से मामले की सुनवाई तत्काल करने की अपील की. जिसके बाद कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया है. मामले की सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है.
आयोग के फैसले को खारिज करने की अपील
पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख ने अपनी अपील में कहा कि चुनाव आयोग के पास भ्रष्ट आचरण पर निर्णय लेने या लोगों को अयोग्य घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है. इसलिए कोर्ट के अंतिम निर्णय तक आयोग के फैसले को खारिज किया जाए.
डॉन अखबार ने खान की आगामी कानूनी लड़ाई के बारे में एक रिपोर्ट में कहा कि उनकी पार्टी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के समक्ष अयोग्यता को चुनौती देने की घोषणा की थी, लेकिन खान को सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक और मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ईसीपी ने उनके खिलाफ उपहार छिपाने के बारे में झूठी जानकारी देने की एक शिकायत दी है.