जर्मनी में भाई-बहन के बीच शारीरिक संबंध बनाने को जायज ठहराया जा सकता है. जर्मन सरकार की आचार समिति की सिफारिशें अगर लागू हो गईं तो भाई-बहन के सेक्स करने को अवैध ठहराने वाले कानून को खत्म किया जा सकता है.
आचार समिति के मुताबिक, इस तरह के कानून खुद की इच्छा से शारीरिक संबंध बनाने के अधिकार का हनन है. जर्मन नैतिकता आपराधिक कानून परिषद की ओर से कहा गया कि किसी भी जोड़े को अपनी मर्जी से सेक्स करने अधिकार है. समिति की ये सिफारिशें साकसोनी में रहने वाले भाई-बहन का मामला सामने आने के बाद आया है. यहां रहने वाले भाई-बहन की जोड़ी ने चार बच्चों को जन्म दिया. जिसमें से दो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग थे. इस वजह से दोनों को अलग रहने का आदेश दिया गया.
बहन से शारीरिक संबंध बनाने की वजह से भाई को 3 साल की सजा सुनाई गई. आचार समिति ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि बच्चों के विकलांग पैदा होने के डर से किसी जोड़े को शारीरिक संबंध बनाने से नहीं रोका जा सकता. जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के प्रवक्ता ने बताया कि इस बात की संभावना ज्यादा हैं कि सरकार समिति की सिफारिशों को खारिज कर सकती है.