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विजय माल्या और संजीव चावला को ब्रिटेन से भारत लाने की कोशिशें तेज

22 जनवरी की सुनवाई में माल्या के वकील इस केस के कमजोर होने का दावा करते हुए अपनी दलीलें पूरी करेंगे. वहीं, भारत सरकार की ओर से पक्ष रख रही क्राउन अभियोजन सेवा (सीपीएस) सबूतों के मामले में अपनी दलीलें रखेगी. इसके बाद जज एमा आर्बथनॉट इस मामले में फैसला सुना सकती हैं.

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विजय माल्या
विजय माल्या

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भारत सरकार ने शराब कारोबारी विजय माल्या और कथित सटोरिए संजीव कुमार चावला को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने की कोशिशें तेज कर दी हैं. भारत सरकार ने इन दोनों को भारत लाने के लिए ब्रिटेन की अदालतों में केस किए हुए हैं.

पिछले सप्ताह विजय माल्या के केस की सुनवाई में भारतीय अधिकारियों के पेश किए गए सबूतों को मंजूरी नहीं मिल सकी थी. माल्या के केस की सुनवाई वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में 22 जनवरी को होगी.

माल्या के वकील इस केस के कमजोर होने का दावा करते हुए अपनी दलीलें पूरी करेंगे. वहीं, भारत सरकार की ओर से पक्ष रख रही क्राउन अभियोजन सेवा (सीपीएस) सबूतों के मामले में अपनी दलीलें रखेगी. इसके बाद जज एमा आर्बथनॉट इस मामले में फैसला सुना सकती हैं.

प्रत्यर्पण वारंट पर 62 साल के माल्या की जमानत को दो अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. वह करीब 9000 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के आरोपों में भारत में वांछित हैं.

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आगामी हफ्तों में होने वाली सुनवाइयों में इस केस की दलीलें पूरी होने और फैसले के लिए समयसीमा तय होने की संभावना है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत ने सुनवाई के दौरान जज द्वारा मांगे गए सभी स्पष्टीकरण पेश कर दिए हैं.

इसमें माल्या को दी जाने वाली नियमित मेडिकल सहायता की जानकारी भी है. यह सुविधा माल्या को मुंबई की आर्थर रोड जेल में दी जाएगी, जहां उन्हें रखा जाना है.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू ने पिछले सप्ताह ब्रिटेन की यात्रा के दौरान माल्या के केस के सिलसिले में कहा था, 'बचाव पक्ष के वकील केवल मामले को लटकाने के लिए मुद्दे उठा रहे हैं. हमने सारी तैयारी पूरी कर ली है.'

उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि भारत ने प्रत्यर्पण के 14 लंबित मामलों का मुद्दा उठाया है, जिसमें क्रिकेट मैच फिक्सिंग मामले के प्रमुख आरोपी चावला का मामला भी शामिल है. मैच फिक्सिंग का यह मामला साल 2000 में पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान हैंसी क्रोनिए से संबंधित है.

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