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दुबई में भारतीय के खाते में गलती से आ गए सवा करोड़ रुपये, जेल चला गया पर लौटाए नहीं पैसे

एक मेडिकल ट्रेडिंग कंपनी का इरादा एईडी 570,000 को एक बिजनेस क्लाइंट को ट्रांसफर करना था, लेकिन गलती से इसे गलत आदमी को भेज दिया गया. रिपोर्ट में अधिकारी ने बताया कि, "हमने जांच पाया कि मिलते जुलते अकॉउंट नंबर के चलते ये गलत ट्रांसफर हुआ था."

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 खाते में गलती से आ गए सवा करोड़ रुपये, लौटाने से इनकार किया तो पहुंच गया जेल
खाते में गलती से आ गए सवा करोड़ रुपये, लौटाने से इनकार किया तो पहुंच गया जेल

संयुक्त अरब अमीरात में एक भारतीय व्यक्ति को गलती से प्राप्त हुए AED 570,000 (लगभग 1.28 करोड़ रुपये) वापस करने से इनकार करने पर एक महीने के लिए जेल में डाल दिया गया है. दरअसल, ये पैसा अक्टूबर 2021 में एक मेडिकल ट्रेडिंग कंपनी द्वारा गलती से उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया था. द नेशनल अखबार ने बताया कि दुबई क्रिमिनल कोर्ट द्वारा हाल ही में पारित एक फैसले के अनुसार, आरोपी को जुर्माने के रूप में उतनी ही राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था.

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कंपनी के एक अधिकारी ने जजों को बताया कि मेडिकल ट्रेडिंग कंपनी का इरादा एईडी 570,000 को एक बिजनेस क्लाइंट को ट्रांसफर करना था, लेकिन गलती से इसे गलत आदमी को भेज दिया गया. रिपोर्ट में अधिकारी ने बताया कि, "हमने जांच पाया कि मिलते जुलते अकॉउंट नंबर के चलते ये गलत ट्रांसफर हुआ था."

वहीं आरोपी शख्स ने माना कि उसके पास पैसे ट्रांसफर हुए थे लेकिन उसने यह नहीं बताया कि ये पैसे आए कहां से थे. अधिकारियों की पूछताछ में उसने बताया कि “जब मेरे बैंक खाते में AED 570,000 जमा किए गए तो मैं हैरान रह गया. मैंने फटाफट अपना किराया दिया और अन्य खर्चे पूरे किए.

यहां आरोपी ने गलती से पैसे ट्रांसफर होने की जानकारी होने के बावजूद बैंक को पैसा लौटाने से इनकार कर दिया. उसने माना कि एक कंपनी ने मुझसे पैसे वापस करने के लिए कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि पैसा उनका है.

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शख्स के पैसे वापस करने से इनकार करने पर, कंपनी ने घटना की सूचना दुबई के अल रफा पुलिस स्टेशन को दी. वहीं बैंक ने उसका खाता तुरंत फ्रीज कर दिया, लेकिन पैसे वापस नहीं मिले. यह पता नहीं चला है कि आरोपी ने अपने खाते से पैसे निकालकर कहीं और जमा किए थे या नहीं. रिपोर्ट में कहा गया है कि दुबई पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने उसपर अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया है. हालांकि आरोपी ने अब फैसले के खिलाफ अपील की है, और अगले महीने सुनवाई की उम्मीद है.

 

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