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फ्लाइट में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को मिली सजा

दिल्ली-लंदन की उड़ान में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के लिए भारतीय मूल के एक आदमी को यहां की एक अदालत ने चार महीने की सजा सुनाई और अगले सात सालों तक यौन अपराधियों के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने का आदेश दिया. दोषी मनजीत सिंह संधू (38) घटना के वक्त शराब के नशे में था.

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दिल्ली-लंदन की उड़ान में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के लिए भारतीय मूल के एक आदमी को यहां की एक अदालत ने चार महीने की सजा सुनाई और अगले सात सालों तक यौन अपराधियों के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने का आदेश दिया. दोषी मनजीत सिंह संधू (38) घटना के वक्त शराब के नशे में था.

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लीसेस्टर में रहने वाले मनजीत सिंह संधू ने पिछले साल 18 अप्रैल को 14 साल की एक स्कूली छात्रा के साथ छेडछाड की थी. पीडि़ता तब अपने दोस्तों और टीचरों के साथ एक एजुकेशनल टूर से वापस ब्रिटेन लौट रही थी. 'लीसेस्टर मर्करी' की खबर के मुताबिक, दोषी ने दिल्ली से हीथ्रो एयरपोर्ट आ रहे विमान में पीडि़त से बैंकाक के बदनाम रेड लाइट एरिया, वेश्याओं, ट्रांससेक्सुअल लोगों और नशीली चीजों के बारे में बात की.

पीडि़ता ने अदालत में कहा कि वह उससे बात नहीं करना चाहती थी और उसने फिल्म देखने के लिए हेडफोन लगा लिया. बतौर पीडि़ता, 'मैं असुरक्षित महसूस करने लगी और कुछ नहीं कह पा रही थी.' लड़की के वकील रोरी कीन ने अदालत से कहा कि संधू विमान में लगातार शराब पीने पर जोर दे रहा था. चालक दल के सदस्यों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने चालक दल के सदस्यों के साथ भी बदतमीजी की. पीडि़ता ने अपने एक टीचर को घटना की जानकारी दी और विमान के लैंड करते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

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-इनपुट भाषा से

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