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99 साल की उम्र में अमेरिका की नागरिक बनी ये भारतीय महिला, फिर भी क्यों नाराजगी जता रहे भारतवंशी?

99 साल की दाईबाई आखिरकार अमेरिकी नागरिक बन ही गईं. 1925 में जन्मीं दाईबाई को अमेरिका की नागरिकता मिल गई है. हालांकि, इतनी उम्र बीत जाने पर नागरिकता मिलने पर कई भारतीयों ने नाराजगी भी जाहिर की है.

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99 साल की दाईबाई अमेरिकी नागरिक बन गई हैं.
99 साल की दाईबाई अमेरिकी नागरिक बन गई हैं.

अमेरिका में 99 साल की एक भारतीय महिला को वहां की नागरिकता आखिरकार मिल ही गई. महिला का नाम दाईबाई है, जो ऑरलैंडो में अपनी बेटी के साथ रहती हैं. 

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अमेरिका के सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेस (USCIS) ने उनकी तस्वीर X पर साझा करते हुए लिखा कि उम्र सिर्फ एक संख्या है. USCIS ने लिखा कि दाईबाई भारत से हैं और अब अमेरिका की नई नागरिक बन गई हैं. 

USCIS ने उनकी जो तस्वीर साझा की है, उसमें वो व्हीलचेयर पर बैठकर सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट दिखा रही हैं. उनके साथ में उनकी बेटी और निष्ठा की शपथ दिलाने वाले अमेरिकी अधिकारी भी मौजूद हैं.

USCIS ने दाईबाई को अमेरिकी नागरिक बनने पर बधाई दी है. लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर नई बहस भी शुरू हो गई है. कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जो नाराजगी भी जता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर एक भारतीय यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि दाईबाई ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रही थीं, हर तीन साल में अपना H-1B वीजा रिन्यू कराती थीं और अब रिटायर हो रहीं हैं.

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एक दूसरे भारतीय यूजर ने लिखा कि हाई स्किल्ड भारतीय प्रवासियों को अमेरिका का स्थायी निवासी बनने के लिए दो जन्म लेने पड़ते हैं. ये उन लाखों टैलेंटेड लोगों की दुखद स्थिति है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं.

एक यूजर ने लिखा कि दाईबाई के लिए खुशी की बात है, लेकिन H1B वीजा पर काम करने वाले ज्यादातर भारतीयों को 99 साल या 150 साल की उम्र पूरी करने के बाद भी ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा.

अमेरिका की नागरिकता बड़ी ही मुश्किल से मिलती है. इसके लिए इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट (INA) में दी गई पात्रताओं को पूरा करना होता है.

किसी विदेशी नागरिक को नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पांच साल तक अमेरिका का वैध स्थायी निवासी होना जरूरी है. अगर कोई विदेशी नागरिक किसी अमेरिकी से शादी करता है तो उसे 3 साल तक वैध स्थायी निवासी होना जरूरी होता है. 

साल 2023 में जिन विदेशियों को अमेरिका की नागरिकता दी गई, उनमें से ज्यादातर 5 साल तक वैध स्थायी निवासी रहे थे. इनके बाद 3 साल तक वैध स्थायी निवासियों को अमेरिका की नागरिकता दी गई. इन सबके अलावा आर्मी में सेवा देने वाले लोगों को भी कुछ छूट मिलती है.

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किसी विदेशी को अमेरिकी नागरिकता हासिल करने से पहले ग्रीन कार्ड लेना होता है. ग्रीन कार्ड को परमानेंट रेसिडेंट कार्ड भी कहा जाता है. ग्रीन कार्ड के लिए हर देश का अलग-अलग कोटा होता है. पिछले साल अक्टूबर में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 11 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं.

ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के लिए एक एग्जाम भी पास करना होता है. USCIS की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, ऐसे ग्रीन कार्ड होल्डर्स जिनकी उम्र 65 साल या उससे ज्यादा है और वो कम से कम 20 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, तो उनका एग्जाम बाकियों की तुलना में ज्यादा आसान होता है. 

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