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क्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद हो पाएगी कुलभूषण जाधव की वापसी?

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. इस मामले में फैसले की बेंच में एडहॉक न्यायाधीश तस्सदुक हुसैन गिलानी समेत 16 न्यायाधीश शामिल रहे. यह फैसला 15-1 से भारत के पक्ष में सुनाया गया है.

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कुलभूषण जाधव
कुलभूषण जाधव

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अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. इस मामले में फैसले की बेंच में एडहॉक न्यायाधीश तस्सदुक हुसैन गिलानी समेत 16 न्यायाधीश शामिल रहे. यह फैसला 15-1 से भारत के पक्ष में सुनाया गया है. फिलहाल कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई गई है. ऐसे में सवाल है कि अब आगे क्या होगा.

ICJ के फैसले के बाद सवाल है कि क्या अब पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को रिहा करेगा और उनकी वतन वापसी हो सकेगी? हालांकि, पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है. उससे इतनी आसानी से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद कुलभूषण जाधव को रिहा कर देगा. ऐसे में अगर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बाद भी कुलभूषण जाधव की रिहाई नहीं करता है, तो भारत मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी ले जा सकता है.

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हालांकि, मोदी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अभिनदंन की तरह कुलभूषण जाधव को भी भारत लाएंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं.

फिलहाल, कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं. इससे पहले जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ भारत ने मई 2017 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी. कुलभूषण जाधव पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर दुनिया भर की नजर है. दोनों देशों के वकीलों की टीम हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत पहुंच चुकी है.

वहीं, हिंदुस्तान में कुलभूषण जाधव के लिए दुआएं की जा रही हैं. उनके परिजन, रिश्तेदार और समर्थक उनके लिए सुबह से ही दुआएं कर रहे हैं. आपको बता दें कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई है. पाकिस्तान दावा है कि उसने जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया है. हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है. भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया है.

इससे करीब 19 साल पहले भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में हुआ था. उस बार पाकिस्तान ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय गया था और उसको मुंह की खानी पड़ी थी.

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