scorecardresearch
 

मुंबई हमले के आरोपियों और PAK सरकार को कोर्ट की नोटिस

इस्लामाबाद कोर्ट के एक अधिकारी के मुताबिक कराची में नाव की जांच के लिए आयोग गठित करने की मांग करते हुए दायर अभियोजन पक्ष की याचिका पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुंबई हमले के आरोपियों और सरकार को नोटिस जारी किया है.

Advertisement
X
मुंबई हमले के आरोपियों को कोर्ट की नोटिस
मुंबई हमले के आरोपियों को कोर्ट की नोटिस

Advertisement

पाकिस्तान की एक प्रमुख अदालत ने मुंबई हमले के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल उस याचिका पर जकीउर रहमान लखवी सहित सातों आरोपियों और सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें भारत पहुंचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई नाव की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की मांग की गई है.

सरकार को कोर्ट ने जारी की नोटिस
अदालत के एक अधिकारी ने बताया, कराची में नाव की जांच के लिए आयोग गठित करने की मांग करते हुए दायर अभियोजन पक्ष की याचिका पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुंबई हमले के आरोपियों और सरकार को नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा कि अदालत ने इस मामले की सुनवाई कर रही इस्लामाबाद की आतंकवाद रोधी अदालत से मामले का रिकॉर्ड भी मांगा है.

PAK प्रशासन के कब्जे में है नाव
अधिकारियों ने कहा कि मामले की सुनवाई की तारीख बाद में मुकर्रर की जाएगी. अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें अल-फौज नाव की जांच के लिए आयोग बनाने की मांग खारिज कर दी गई थी. यह नाव फिलहाल कराची में पाकिस्तानी प्रशासन के कब्जे में है.

Advertisement

नवंबर, 2008 में भारत में घुसे थे दस आतंकी
लश्कर के 10 आतंकी कराची से ही नवंबर, 2008 में मुंबई पहुंचे थे और शहर के कई प्रमुख स्थानों पर हमला किया था. इस हमले में 166 लोग मारे गए थे. संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के मुताबिक हमलावरों ने मुंबई पहुंचने के लिए अल-फौज सहित तीन नावों का इस्तेमाल किया था.

आतंकी 23 नवंबर, 2008 को हुए थे कराची से रवाना
ये आतंकी 23 नवंबर, 2008 को कराची से रवाना हुए थे. रास्ते में उन लोगों ने एक नाव का अपहरण किया और चालक दल के चार सदस्यों की हत्या कर दी. फिर नाव के कप्तान पर दबाव बनाकर वे भारतीय तट की ओर पहुंचे. नाव के मुंबई के पास पहुंचने पर कप्तान की हत्या कर दी गई थी.

Advertisement
Advertisement