भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने भारत को दूसरे काउंसलर एक्सेस का प्रस्ताव दिया है. इसके साथ ही पाकिस्तान ने दावा किया है कि कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन दायर करने से इनकार कर दिया है. साथ ही पाकिस्तान ने पिता को जाधव से मिलने की अनुमति दी है.
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पाकिस्तान के मुताबिक 17 जून को कुलभूषण जाधव को रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए बुलाया गया था. हालांकि जाधव ने आने से इनकार कर दिया. पाकिस्तान का दावा है कि जाधव ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी दया याचिका को आगे बढ़ाया जाए.
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पाकिस्तान का कहना है कि चूंकि जाधव ने खुद रिव्यू पिटीशन फाइल करने से इनकार कर दिया है, इसलिए भारत सरकार अपनी ओर से इसे दायर कर सकती है. इसके लिए उन्होंने भारतीय उच्चायोग को कई रिमाइंडर लिखे गए हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत को दूसरे कांसुलर एक्सेस का भी प्रस्ताव दिया है. वहीं पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के पिता को कुलभूषण से मिलने की अनुमति भी दी है.
जासूसी का आरोप
बता दें कि पाकिस्तान ने जाधव पर जासूसी का बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया है. वहां की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है. इस वक्त वे पाकिस्तान में बंद हैं. पाकिस्तान ने उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है. भारत जब इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत गया तो जुलाई 2019 में कोर्ट ने पाकिस्तान को कहा कि वो अदालत के फैसले पर प्रभावी रूप से पुनर्विचार करे और बिना देर किए भारत को कुलभूषण जाधव से मिलने दे.