पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत मिल गई है. लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है.
नवाज शरीफ अब बिना क्षतिपूर्ति बांड पर हस्ताक्षर किए विदेश जा सकेंगे. इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की थी कि उसके नेता नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECL) से हटाया जाए.
Lahore High Court grants permission to former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif (in file pic) to go abroad for four weeks, without having to sign the indemnity bond:
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— ANI (@ANI) November 16, 2019
याचिका में इसके लिए नवाज शरीफ की ख़राब सेहत का हवाला दिया गया था. इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम होता है वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर नहीं जा सकते. याचिका में पाकिस्तान सरकार की उस शर्त को चुनौती दी गई थी जिसमें नवाज शरीफ का नाम चार हफ्ते के लिए ECL से एक बार हटाने के लिए 7 अरब पाकिस्तानी रुपयों की ज़मानत या मुचलका भरा जाए.
नवाज शरीफ के खिलाफ शत्रुता नहींः इमरान खान
इस बीच, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वह नवाज शरीफ के खिलाफ कोई शत्रुता नहीं रखते हैं और बीमार पूर्व प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य की चिंता राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है.
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि अगर उनके भाई को कुछ होता है तो वह इसके लिए प्रधानमंत्री खान को जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि उनका प्रशासन नो-फ्लाई लिस्ट से नवाज शरीफ का नाम हटाने में देरी कर रहा है. शहबाज की इस चेतावनी के बाद इमरान खान का यह बयान सामने आया है.
पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए खान ने कहा कि उनकी सरकार ने मानवीय आधार पर हर मंच पर शरीफ परिवार के प्रमुख नवाज को सुविधा प्रदान की है और उनके नाम को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से हटाने को लेकर कानूनी विकल्प भी दिया.
उन्होंने कहा कि अगर शरीफ परिवार ने ईसीएल से पूर्व प्रधानमंत्री का नाम हटाने के लिए क्षतिपूर्ति बांड भरने के बजाय अदालत का रुख किया तो सरकार को कोई परेशानी नहीं है. हालांकि, खान ने खेद व्यक्त किया कि 69 वर्षीय राजनेता के स्वास्थ्य को लेकर शरीफ परिवार राजनीति कर रहा है.
आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को नवाज शरीफ को उपचार के लिए चार सप्ताह की विदेश यात्रा के लिए 'एक बार' की अनुमति देने का फैसला किया, बशर्ते वह क्षतिपूर्ति बांड के लिए सात अरब पाकिस्तानी रुपये जमा करें. पीएमएल-एन ने इस शर्त को नामंजूर करते हुए शुक्रवार को लाहौर हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी.