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सिंगापुर में पत्‍नी को पीटने के मामले में भारतीय को जेल

सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को पत्‍नी की बर्बरता से पिटाई करने के मामले में 12 हफ्ते कैद की सजा सुनाई गई है.

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सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को पत्‍नी की बर्बरता से पिटाई करने के मामले में 12 हफ्ते कैद की सजा सुनाई गई है.

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इंदरजीत सिंह भाग सिंह को शक था कि उसकी पत्‍नी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध हैं. इसी बात को लेकर उसने मोटरसाइकिल के एग्‍जास्‍ट पाइप से अपनी पत्‍नी पर दो बार वार किया, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी और एक उंगली टूट गई.

स्ट्रेट टाइम्स ने खबर दी कि 27 जुलाई 2012 को सिंह शराब के नशे में घर लौटा और अपनी पत्‍नी की पिटाई की. उसे शक था कि उसकी पत्नी के किसी और व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध हैं. उसकी 26 वर्षीय पत्नी ने आरोपों से इनकार किया है.

सिंह पर एक पुलिस सार्जेंट से गाली गलौज करने के मामले में कल दो हजार सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भी किया गया. 2 जनवरी को सार्जेंट बेंजामिन चीह फूक येओंग ने सिंह के अपार्टमेंट से संगीत की तेज आवाज आने पर उसे ऐसा करने से रोका तो सिंह ने उसके साथ बदतमीजी की.

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