scorecardresearch
 

सिंगापुर में पत्‍नी को पीटने के मामले में भारतीय को जेल

सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को पत्‍नी की बर्बरता से पिटाई करने के मामले में 12 हफ्ते कैद की सजा सुनाई गई है.

Advertisement
X

सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को पत्‍नी की बर्बरता से पिटाई करने के मामले में 12 हफ्ते कैद की सजा सुनाई गई है.

Advertisement

इंदरजीत सिंह भाग सिंह को शक था कि उसकी पत्‍नी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध हैं. इसी बात को लेकर उसने मोटरसाइकिल के एग्‍जास्‍ट पाइप से अपनी पत्‍नी पर दो बार वार किया, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी और एक उंगली टूट गई.

स्ट्रेट टाइम्स ने खबर दी कि 27 जुलाई 2012 को सिंह शराब के नशे में घर लौटा और अपनी पत्‍नी की पिटाई की. उसे शक था कि उसकी पत्नी के किसी और व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध हैं. उसकी 26 वर्षीय पत्नी ने आरोपों से इनकार किया है.

सिंह पर एक पुलिस सार्जेंट से गाली गलौज करने के मामले में कल दो हजार सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भी किया गया. 2 जनवरी को सार्जेंट बेंजामिन चीह फूक येओंग ने सिंह के अपार्टमेंट से संगीत की तेज आवाज आने पर उसे ऐसा करने से रोका तो सिंह ने उसके साथ बदतमीजी की.

Advertisement
Advertisement