पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने गुरुवार को तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को निलंबित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इसके बाद वह अब 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
दरअसल, 5 अगस्त को 71 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान को इस्लामाबाद स्थित ट्रायल कोर्ट ने तोशखाना मामले में दोषी ठहराया था. इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिए गए थे.
इमरान खान ने अपनी दोषसिद्धि को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने 28 अगस्त को उन्हें राहत देते हुए उनकी तीन साल की सजा को निलंबित कर जमानत दे दी. हालांकि, अब तक उनकी दोषसिद्धि को रद्द नहीं किया गया है, जिससे वह किसी भी सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य हो गए हैं.
पूर्व प्रधानमंत्री ने बाद में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को निलंबित करने की मांग की. गुरुवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को निलंबित करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी.
नौ पेज के विस्तृत फैसले में, आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अमीर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमौर जहांगीरी ने फैसला सुनाया कि तत्काल आवेदन विचारणीय नहीं है और तदनुसार खारिज कर दिया गया है. इसमें कहा गया, "अपीलकर्ता द्वारा दायर निलंबन के लिए आवेदन को पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल सजा के निलंबन के लिए था."