पाकिस्तान के लाहौर स्थित एंटी टेरिरिज्म कोर्ट ने कुख्यात आतंकी हाफिज सईद के करीबी और जमात-उद-दावा के 3 बड़े नेताओं को जेल की सजा सुनाई है. इन पर टेरर फंडिंग के आरोप में कैद की सजा सुनाई गई है. 3 में से 2 नेताओं को 16-16 साल की जेल की सजा मिली है.
लाहौर के एंटी टेरिरिज्म कोर्ट में एजाज अहमद बटर की अदालत ने तीनों लोगों को सजा सुनाई. उन पर टेरर फंडिंग का आरोप है. लाहौर के प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल और शेखपुरा के अब्दुल सलाम को 16-16 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. दोनों को कई अलग-अलग मामलों में 16-16 साल की जेल की सजा मिली है.
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कोर्ट ने इन दोनों के अलावा लाहौर के अब्दुल रहमान मक्की को भी टेरर फंडिंग का दोषी पाया और उन्हें डेढ़ साल की कैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
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तीनों को जेल की सजा सुनाए जाने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया है.