पाकिस्तान की एक अदालत ने लाहौर पुलिस के प्रमुख को भगत सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम के लिए सुरक्षा की मांग करने वाली एक याचिका पर फैसला लेने का निर्देश दिया है. पाकिस्तानी अदालत ने मंगलवार को लाहौर पुलिस प्रमुख को स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राज गुरु और सुख देव की 93वीं बरसी मनाने के लिए अगले सप्ताह आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए फुलप्रूफ सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर फैसला लेने का निर्देश दिया है.
भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान के अध्यक्ष वकील इम्तियाज रशीद कुरेशी की ओर से पिछले हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी. याचिका में अदालत से आग्रह किया गया कि वह पंजाब सरकार को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए शादमान चौक पर 23 मार्च को होने वाले कार्यक्रम के लिए फुलप्रूफ सुरक्षा प्रदान करने और वॉक-थ्रू गेट लगाने का निर्देश दें.
अदालत ने क्या निर्देश दिए?
याचिका की सुनवाई के दौरान, लाहौर हाई कोर्ट के जज शाहिद करीम ने लाहौर पुलिस प्रमुख को इस कार्यक्रम के लिए फूलप्रूफ सुरक्षा के संबंध में कुरैशी के आवेदन पर फैसला लेने का निर्देश दिया. अपनी याचिका में कुरैशी ने कहा कि पंजाब सरकार ने शादमान चौक पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सुरक्षा के इंतजाम को लेकर उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया.
चौक के नाम को लेकर अदालत ने जारी किया नोटिस
इस महीने की शुरुआत में लाहौर हाई कोर्ट ने शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने के संबंध में अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के लिए तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग वाली याचिका पर पंजाब सरकार और जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया था. अदालत ने 2018 में सरकार को शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया था.