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पाकिस्तान: भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट का आदेश- 10 सितंबर तक सरेंडर करें नवाज शरीफ

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भ्रष्टाचार मामले में दोषी हैं. लेकिन पिछले साल से ही वो लंदन में हैं और वापस नहीं लौटे हैं. पाकिस्तान की एक अदालत ने नवाज शरीफ को दस सितंबर तक सरेंडर करने को कहा है.

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (PTI)
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • भ्रष्टाचार मामले में बढ़ी नवाज शरीफ की मुसीबत
  • PAK की अदालत ने 10 सितंबर तक सरेंडर करने को कहा
  • भ्रष्टाचार मामले में हो चुकी है सात साल की सजा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक अदालत ने सरेंडर करने के लिए आखिरी मौका दिया है. भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ दोषी पाए गए हैं, लेकिन पिछले साल नवंबर से ही वो लंदन में हैं. इस बीच पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को नवाज शरीफ को कहा कि उनके पास सरेंडर करने के लिए दस सितंबर तक का वक्त है.

लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को चार हफ्ते के लिए विदेश जाने की परमिशन दी थी, ताकि वो अपना इलाज करवा सकें. लेकिन वो तभी से ही वापस नहीं आए. बता दें कि 70 साल के नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया स्टील मील मामले में सात साल की सजा हुई थी.

मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने नवाज शरीफ, मरयम शरीफ और सफदर को सुनाई गई सजा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की. इसी दौरान अदालत ने कहा कि हम इस मामले में कोई आखिरी फैसला नहीं दे रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ को दस सितंबर तक का वक्त दे रहे हैं कि वो अदालत के सामने सरेंडर कर दें.

अदालत में नवाज शरीफ के वकील की ओर से कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं. इसी कारण से अदालत ने सुनवाई को टाल दिया. अब नवाज शरीफ के मामले की सुनवाई दस सितंबर और मरयम, कैप्टन सफदर के मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी.

गौरतलब है कि पाकिस्तान की सरकार ने पहले ही नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया हुआ है और यूके सरकार से उन्हें पाकिस्तान को सौंपने को कहा है. बीते दिनों इमरान खान ने भी बयान दिया था कि नवाज शरीफ के ऊपर से बैन हटाना सरकार की गलती थी. बता दें कि बीते दिनों ही नवाज शरीफ की लंदन के कैफे में कॉफी पीते एक तस्वीर वायरल हुई थी.

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