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मुंबई को दहलाने वाले लखवी की गिरफ्तारी गैरकानूनी, पाक कोर्ट ने दिए रिहा करने के आदेश

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर जकीउर रहमान लखवी के हिरासत आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया.

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जकीउर रहमान लखवी
जकीउर रहमान लखवी

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर जकीउर रहमान लखवी के हिरासत आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया.

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डॉन अखबार के मुताबिक न्यायमूर्ति नूरूल हक ने 55 वर्षीय लखवी की उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें उसने खुद को तीसरी बार हिरासत में लिए जाने के आदेशों को चुनौती दी थी. कोर्ट ने उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया.

इससे पहले, हाईकोर्ट ने उसके आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. लखवी और छह अन्य- अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमाद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनिस अंजुम को नवंबर 2008 में मुंबई हमलों की साजिश रचने और उसको अंजाम देने के लिए आरोपी बनाया गया. इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे.

माना जाता है कि लखवी लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद का एक निकट संबंधी है. उसे दिसंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था और नवंबर 2009 में छह अन्य के साथ मुंबई हमलों के सिलसिले में आरोपी बनाया गया था.

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उसके खिलाफ 2009 से सुनवाई चल रही है. वह करीब पांच साल से अडियाला जेल में बंद रहा है.

जेल से रिहा न किया जाए लखवी: भारत
भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तानी अधिकारियों से 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी को जेल से रिहा नहीं करने का अनुरोध किया. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को यहां बताया कि पाकिस्तान की अदालतों में मुंबई हमले में उसके शामिल रहने से संबंधित सभी दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं. इस बीच न्यायालय ने उसकी रिहाई के आदेश जारी किए हैं.

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