लाहौर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी सहित 61 राजनेताओं के खिलाफ एकपक्षीय सुनवाई करने का फैसला लिया. इन नेताओं के खिलाफ दूसरे देशों में गैरकानूनी तरीके से संपत्ति हस्तांतरण करने का आरोप है.
डॉन ऑनलाइन के मुताबिक, एक याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गैरकानूनी तरीके से विदेश में संपत्ति भेजी है.
याचिका में अदालत से गैरकानूनी रूप से विदेश भेजी गई संपत्ति को स्वदेश लाने की मांग की गई है. संपत्ति का खुलासा करने के कोर्ट के निर्देश पर अपने बचाव में शपथ पत्र दायर करने में विफल रहने वाले नेताओं और प्रधानमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, इमरान खान और जरदारी सहित रसूखदार नेता अदालत के आदेश से प्रभावित होंगे.