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इस्लामाबाद में रैली-सभाओं की लाइव कवरेज पर रोक, इमरान खान की कोर्ट में पेशी से पहले PEMRA का फैसला

इस्लामाबाद में इमरान की हाई कोर्ट में पेशी से पहले पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बड़ा फैसला लिया है. PEMRA ने मीडिया चैनलों को इस्लामाबाद में किसी भी तरह की रैली या सार्वजनिक सभाओं के लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी है.

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने से कुछ घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी संस्थान ने रैलियों और सार्वजनिक सभाओं के लाइव कवरेज पर रोक लगा दी. इमरान खान सात मामलों में जमानत के लिए हाई कोर्ट में पेश होने वाले थे. 

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पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि इमरान खान की उपस्थिति से संघीय राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है. PEMRA ने गौर किया कि टीवी चैनल पुलिस और दूसरी एजेंसियों पर हमला करने वाली हिंसक भीड़ की लाइव फुटेज और तस्वीरें चलाते हैं.  

एडवाइजरी में लिखा गया है, "लाहौर और इस्लामाबाद में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच हालिया गतिरोध के दौरान बिना किसी संपादकीय निरीक्षण के टीवी पर ऐसे फुटेज या चित्र देखे गए, जिसमें हिंसक भीड़ ने पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया और पुलिसकर्मियों को घायल किया, पुलिस के वाहनों में आग लगा दी." इससे  दर्शकों के बीच दहशत पैदा हो गई.  

PEMRA ने मीडिया चैनलों को दी चेतावनी

इसमें चेतावनी दी गई है कि भीड़ द्वारा ऐसा करना न केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरे में डालता है बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों और जीवन को भी असुरक्षित बनाता है. PEMRA ने कहा कि इस तरह की सामग्री का प्रसारण सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के उल्लंघन के समान होगा.  

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इमरान के भाषणों के टेलिकास्ट पर लगी है रोक

इस महीने की शुरुआत में PEMRA ने इमरान खान के लाइव प्रसारण और रिकॉर्ड किए गए भाषणों को तुरंत प्रभाव से प्रसारित करने से टेलीविजन चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जब उन्होंने संस्थानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए थे. इमरान ने शरीफ सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी संपत्ति विदेशों में जमा की है और उन्हें पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) क़मर जावेद बाजवा द्वारा कानूनी मामलों में संरक्षण दिया गया था. 

इमरान के खिलाफ 143 मामले दर्ज

इस्लामाबाद में अधिकारियों ने सोमवार को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 144 लागू कर दी, जिसके तहत लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई और इस आदेश का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी की चेतावनी दी गई. इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 7 अलग-अलग मामलों में अंतरिम जमानत दे दी थी. बता दें कि इस समय इमरान खान के खिलाफ कुल 143 मामले दर्ज हैं.  

राणा सनाउल्लाह के खिलाफ कोर्ट पहुंचे इमरान

बता दें कि इमरान खान ने सोमवार को गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के खिलाफ भी याचिका दायर की. सनाउल्लाह ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि जब सत्तारूढ़ पार्टी को लगता है कि उसका अस्तित्व खतरे में है तो वह अपने मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाप किसी भी हद तक जा सकते हैं. उन्होंने इमरान खान को अपनी पार्टी का दुश्मन करार देते हुए कहा था कि या तो इमरान रहेंगे या फिर हम.

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