पाकिस्तान सरकार 26/11 हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की हिरासत के निलंबन को चुनौती देगी. सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का मन बनाया है. गृहमंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के विरूद्ध अंतर्अदालती अपील करने का निर्णय लिया है.'
पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के विरूद्ध अंतर्अदालती अपील दायर करेंगे. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को लखवी को सशर्त जमानत दी थी. लखवी ने अपनी हिरासत खत्म करने की मांग की थी. उसे सार्वजनिक व्यवस्था बहाली (एमपीओ) अध्यादेश के तहत हिरासत में लिया गया था. हाई कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद मंगलवार को लखवी को अपहरण के एक मामले में दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.
अठारह दिसंबर को इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधक अदालत ने जमानत दी थी. लेकिन संघीय सरकार ने एमपीओ अध्यादेश के तहत अडियाला जेल में उसकी हिरासत बढ़ा दी थी जिसके बाद वह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था. सरकार आतंकवाद निरोधक अदालत से लखवी को जमानत मिलने को चुनौती देने का पहले ही ऐलान कर चुकी है.
लखवी और छह अन्य आरोपी- अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और युनूस अंजुम कथित रूप से मुंबई हमले की पूरी साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने में शामिल रहे हैं. मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए इस हमले में 166 लोग मारे गए थे. लखवी को दिसंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था और 25 नवंबर 2009 को मुंबई हमला मामले में छह अन्य के साथ आरोपी बनाया गया.
-इनपुट भाषा से