कुलभूषण जाधव के मामले पर पाकिस्तान ने कहा है कि जाधव को पाकिस्तान के संविधान और कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इस मसले पर दखलंदाजी नहीं कर सकता है क्योंकि ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों और जासूसी से जुड़ा मसला है. सरताज अजीज का कहना है जाधव मामले में सुनवाई की तैयारी के लिए उसे ज्यादा वक्त नहीं मिला था.
जाधव को राजनयिक मदद देने का आदेश नहीं
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने शनिवार को कुलभूषण जाधव और कश्मीर मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सरताज अजीज ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने फांसी पर रोक लगाई है, काउन्सल संबंधी कार्रवाई का आदेश नहीं दिया है.
सरताज अजीज ने कहा कि ये कहना गलत होगा कि ICJ में पाकिस्तान हार गया है. अगली सुनवाई के लिए पाकिस्तान की कानूनी टीम और मजबूती से अपना पक्ष पेश करेगी. जाधव को पाकिस्तान के संविधान और कानून का पालन करते हुए सजा दी जाएगी. ICJ जासूसी से जुड़े मसले पर फैसला नहीं दे सकता है.
मार्च 2017 के घोषणा पत्र के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों से जुड़े केसों में ICJ दखल नहीं दे सकता है. पाकिस्तान ने कहा कि वो साबित कर देगा कि भारत पाकिस्तान में आतंक फैलाने का काम कर रहा है. सरताज अजीज ने आरोप लगाया कि भारत ने पाकिस्तान में अपनी जासूसी गतिविधियों पर पर्दा डालने के मकसद से जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
कुलभूषण जाधव की गतिविधियों को PAK अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष साबित करेगा. जाधव मामले में 9 मई को नोटिस दिया गया और 15 मई को सुनवाई हुई, पाकिस्तान को तैयारी के लिए सिर्फ पांच दिनों का वक्त दिया गया, जो काफी नहीं था. अजीज ने बताया कि कुलभूषण जाधव केस से जुड़े डोजियर भारत भेजे जा रहे हैं.