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पाकिस्तान में फिर PM बन सकेंगे नवाज शरीफ? संसद में अयोग्यता अवधि कम करने को विधेयक पारित

पाकिस्तान में इस साल होने वाले आम चुनाव से पहले लंदन से वापस पाकिस्तान लौट सकते हैं. नए कानून के तहत पाकिस्तान में किसी भी सांसद को 5 साल से ज्यादा समय के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकेगा. इसका लाभ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हो सकता है. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जीवन भर के लिए अयोग्य करार दिया था.

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पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ (File Photo)
पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ (File Photo)

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने रविवार को सांसदों की आजीवन अयोग्यता को पांच साल तक सीमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है. माना जा रहा है कि इसका लाभ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को होगा, जो इस साल होने वाले आम चुनाव से पहले लंदन से वापस पाकिस्तान लौट सकते हैं. नए कानून के तहत पाकिस्तान में किसी भी सांसद को 5 साल से ज्यादा समय के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकेगा.

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दरअसल, 73 वर्षीय शरीफ को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन अयोग्य ठहराया था और बाद में जवाबदेही अदालतों द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराया गया था. 2018 में, पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री जीवन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए थे. 

न्यूज एजेंसी के मुताबिक चुनाव (संशोधन) विधेयक 2023 का उद्देश्य अयोग्यता की अवधि को कम करने के अलावा पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) को राष्ट्रपति से परामर्श किए बिना चुनाव की तारीखों की एकतरफा घोषणा करने का अधिकार देना भी है. सांसदों के लिए अयोग्यता की समय अवधि पर, विधेयक में चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 232 (अपराधों के कारण अयोग्यता) में संशोधन शामिल था.

इस विधेयक को सीनेट ने 16 जून को पहले ही मंजूरी दे दी थी. संशोधन ईसीपी को राष्ट्रपति से परामर्श किए बिना एकतरफा चुनाव तारीखों की घोषणा करने का अधिकार भी देता है. कानून बनने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए. 

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अक्टूबर में हो सकते हैं आम चुनाव

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थित राष्ट्रपति आरिफ अल्वी हज करने के लिए देश से बाहर हैं, इसलिए सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है और संभवत: वह बिना समय बर्बाद किए विधेयक का समर्थन करेंगे. माना जा रहा है कि कानून बनने के बाद शरीफ की आजीवन अयोग्यता समाप्त हो जाएगी, जिससे उनके देश लौटने और अक्टूबर में संभावित आम चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में फिर से शामिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा.

नवाज शरीफ के सामने अब भी ये चुनौती

हालांकि सक्रिय राजनीति में आने से पहले शरीफ को अभी अपने खिलाफ चल रहे दो भ्रष्टाचार विरोधी मामलों के फैसले पलटवाने होंगे. सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सर्वोच्च नेता नवाज शरीफ नवंबर 2019 से यूनाइटेड किंगडम में स्व-निर्वासन में रह रहे हैं. चिकित्सा आधार पर लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा चार-पहिया जमानत पर लंदन जाने से पहले, शरीफ अल-अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल की जेल की सजा काट रहे थे.

पीएमएल-एन का कहना है कि उसके सर्वोच्च नेता आम चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद पाकिस्तान लौट आएंगे. देश में चुनाव अक्टूबर में होने हैं क्योंकि मौजूदा सरकार का कार्यकाल 13 अगस्त को समाप्त हो रहा है.

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