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कूलभूषण जाधव मामलाः ICJ के फैसले पर अब चर्चा करेगी PAK सीनेट

हक ने अपने प्रस्ताव के बारे में सीनेट में एक जोरदार अपील करते हुए कहा कि जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाने के आईसीजे के फैसले से संकेत मिलता है कि भारत द्वारा लाए गए मामले का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ठीक से तैयार नहीं था.

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कूलभूषण जाधव
कूलभूषण जाधव

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पाकिस्तान की सीनेट ने सोमवार को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के आदेश पर चर्चा कराने का फैसला किया. दरअसल, एक कट्टरपंथी पार्टी के एक सीनेटर ने एक प्रस्ताव पेश कर कहा है कि इस फैसले ने संकेत दिया है कि इस्लामाबाद मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं था.

सीनेट के चेयरमैन राजा रब्बानी ने जमात ए इस्लामी सीनेटर सिराजुल हक द्वारा पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव को नियमित चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया और विदेश मंत्रालय और अटार्नी जनरल को संसद के उच्च सदन (सीनेट) को जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किया.

हक ने अपने प्रस्ताव के बारे में सीनेट में एक जोरदार अपील करते हुए कहा कि जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाने के आईसीजे के फैसले से संकेत मिलता है कि भारत द्वारा लाए गए मामले का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ठीक से तैयार नहीं था.

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हक ने कहा, 'ये और इस तरह के जो बयान जारी किए गए हैं, वे भ्रम पैदा कर रहे हैं.'

गौरतलब है कि 18 मई को आईसीजे ने पाकिस्तान को एक झटका देते हुए जाधव (46) को मौत की सजा देने पर रोक लगा दी थी. जाधव को जासूसी के आरोप में दोषी ठहराया गया था और एक गुप्त मुकदमे के बाद पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी.

सीनेटर ने कहा कि जाधव को सजा सुनाए जाने के बाद भारत ने एक आक्रामक रूख अपनाया है. उन्होंने कहा, 'भारत जाधव के मामले के सिलसिले में पाकिस्तान को लगातार धमकियां दे रहा है.'

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