Pakistan Political Crisis: सुप्रीम कोर्ट के 'सुपरओवर' में इमरान खान 'हिट विकेट' हो गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को झटका देते हुए अविश्वास खारिज करने के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को 'असंवैधानिक' बताया है. इसके साथ ही अदालत ने नेशनल असेंबली को भंग करने के फैसले को भी असंवैधानिक करार दिया है.
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, लेकिन 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर ने उसे खारिज कर दिया, जो असंवैधानिक है. उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी का नेशनल असेंबली भंग करने का फैसला भी असंवैधानिक है.
3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही उसे डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया था. इसके बाद इमरान की सलाह पर राष्ट्रपति ने असेंबली को भी भंग कर दिया था. पाकिस्तान के इस सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. 4 दिन तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 5-0 से फैसला लिया.
इस बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंडोखेल शामिल थे. सभी ने एकमत से डिप्टी स्पीकर और राष्ट्रपति के फैसले को 'असंवैधानिक' बताया.
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ये सब तो हुआ अब आगे क्या?
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब फिर से 3 अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल हो गई है. संसद भी फिर से बहाल हो गई है और फिर से सारे मंत्रियों को उनका पद मिल गया है.
- ये सब होने के बाद अब शनिवार को नेशनल असेंबली का फिर से सत्र बुलाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10 बजे सत्र बुलाने का आदेश दिया है. इस सत्र में फिर से अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया जाएगा, जिस पर वोटिंग होगी.
- अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान का हारना लगभग तय माना जा रहा है. वो इसलिए क्योंकि विपक्ष अपने साथ 195 सांसदों का समर्थन होने का दावा कर रहा है. जबकि, नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने के लिए 172 सांसदों का समर्थन जरूरी है.
- अगर इमरान अविश्वास प्रस्ताव हारते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होता है और सरकार गिरती है, तो जल्द से जल्द नए प्रधानमंत्री का चुनाव कराया जाए, ताकि सियासी संकट को दूर किया जा सके.
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अब इमरान के पास क्या रास्ता?
- इमरान खान के पास अब कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा है, जिससे वो अपनी कुर्सी को बचा सकें. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी.
- हालांकि, इमरान चाहें तो वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं. लेकिन इसकी गुंजाइश भी कम है क्योंकि इमरान लगातार कह रहे हैं को वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे.
- इमरान की कुर्सी जाना इसलिए भी तय मानी जा रही है, क्योंकि विपक्ष अपने साथ करीब 200 सांसदों के होने का दावा कर रही है. वहीं, इमरान की अपनी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के 24 सांसद भी बागी हो गए हैं.
- पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है. अगर इमरान अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटते हैं, तो वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनकी कुर्सी अविश्वास प्रस्ताव से जाएगी.