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PAK: चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन मामले में इमरान खान को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. फंडिंग मामले में इमरान को ये राहत दी गई है. असल में पिछले साल चुनाव आयोग ने इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया था. उस एक फैसले के बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पूर्व पीएम के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा. उसी केस में कोर्ट ने इमरान को जमानत दे दी है.

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें तीन मार्च तक के लिए जमानत दी है. पिछले साल चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन मामले में इमरान को ये राहत दी गई है. असल में पिछले साल चुनाव आयोग ने इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया था. उस एक फैसले के बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पूर्व पीएम के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा. उसी केस में कोर्ट ने इमरान को जमानत दे दी है.

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इस एक फैसले को सुनाने से पहले कोर्ट में कई नाटकीय मोड़ आए थे. पहले काफी देर तक इमरान खान कोर्ट में ही नहीं पहुंचे. दूसरी तरफ उनके समर्थकों ने भी लगातार उन्हें घेरकर रखा. ऐसी अटकलें भी लग रही थीं कि किसी दूसरे मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी संभव है. जानिए इस मामले का हर बड़ा अपडेट-

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, समर्थकों की भारी भीड़ के साथ हाईकोर्ट परिसर में घुसते ही इमरान खान पर फूलों की बरसात की गई. उनके समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है. लाहौर हाईकोर्ट पहुंचने के लगभग एक घंटे बाद भी इरमान खान के काफिले को कोर्टरूम तक जाने में खासी दिक्कत आ रही है. 

कुरैशी ने एआरवाई न्यूज को बताया कि कोर्ट के बाहर हजारों की भीड़ में लोग मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था ना के बराबर है. ऐसे में इमरान का अपनी कार से बाहर निकलकर कोर्टरूम जाना मुश्किल है. 

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उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में इमरान खान का अपने वाहन से बाहर निकलना मुश्किल है. हम कोर्टरूम में हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी मौजूदगी को हरी झंडी दिखाई जाए और हमारी जमानत याचिका पर सुनवाई हो. 

इस पर हाईकोर्ट के जज जस्टिस बाकिर अली नजाफी ने कहा कि इमरान खान को पांच मिनट के भीतर कोर्टरूम में लेकर आएं.

इससे पहले लाहौर हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने इमरान खान को अदालत के समक्ष पेश होने का आखिरी मौका दिया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान इमरान खान के अधिवक्ता ख्वाजा तारिक रहीम ने स्वीकार किया था कि जमानत याचिका पर इमरान खान के हस्ताक्षर नहीं थे.

सुनवाई के दौरान बार-बार इमरान के गैरमौजूद रहने पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस तारीक सलीम शेख ने उन्हें अदालत के समक्ष पेश होने का आखिरी मौका दिया था. 

खान के वकील ने शुरुआत में अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल रास्ते में है. वह सुरक्षा दिक्कतों की वजह से लेट हैं. इस पर जस्टिस सेख ने कहा कि सुरक्षा मुद्दे सुलझाना उनकी समस्या नहीं है और इसके बाद कुछ देर के लिए सुनवाई स्थगित कर दी.

मामले में कुछ देर बाद दोबारा सुनावई शुरू करने पर वकील ख्वाजा तारीक रहीम ने कहा कि मॉल रोड पर ट्रैफिक है, जिस वजह से इमरान खान को देरी हो रही है. 

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अदालत देरी से पहुंचने का कारण जानने पर वकील ने कहा कि वह जायज कारणों से देर हो रहे हैं लेकिन ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि इमरान खान अदालत के समक्ष पेश नहीं होना चाहते.

इस पर जज ने कहा कि मुझे कारण बताओ नोटिस जारी करने दीजिए. इसके बाद जज ने तीन हफ्ते बाद कोर्ट में दोबारा पेश होने की तारीख मुकर्रर की.

इस पर उनके वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल कल अदालत में पेश हो जाएंगे. इस पर जज ने कहा कि इतनी जल्दी नहीं. आप कानून का मखौल बना रहे हैं. इमरान कान एक नेता हैं, एक आदर्श हैं. उन्हें वही बने रहने दीजिए. इस पर वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल आज शाम पांच बजे तक कोर्ट के समक्ष पेश हो जाएंगे. इस पर जज ने कहा कि यह इमरान खान के लिए आखिरी मौका है. अदालत ने इमरान खान को 20 फरवरी से पहले पेश होने को कहा है. 

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