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'दूध का दूध और पानी का पानी करें', इमरान के खिलाफ आर्मी चीफ बाजवा से शहबाज शरीफ ने लगाई ये गुहार

पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई की थी. कोर्ट ने कहा था कि वे सुनवाई के दौरान डिप्टी स्पीकर के फैसले की संवैधानिकता की देखेंगे.

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पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ  (फाइल फोटो)
पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ (फाइल फोटो)

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इससे पहले पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से अपील की है कि वे दूध का दूध और पानी करें. इतना ही नहीं शहबाज शरीफ ने कहा है कि वे पाकिस्तान की न्यायपालिका का सम्मान करते हैं. 

शहबाज शरीफ ने कहा, सभी वकील इस बात पर राजी हैं कि स्पीकर ने संविधान का उल्लंघन किया है. उन्होंने राष्ट्रपति के संसद भंग करने के फैसले पर भी सवाल उठाया. शरीफ ने कहा, राष्ट्रपति ने आधे घंटे के अंदर संसद भंग करने का आदेश जारी कर दिया. उन्होंने अपने दिमाग की भी इस्तेमाल नहीं किया. शरीफ ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने संविधान का उल्लंघन किया. 

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आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई की थी. कोर्ट ने कहा था कि वे सुनवाई के दौरान डिप्टी स्पीकर के फैसले की संवैधानिकता की देखेंगे. 

अभी तक पाकिस्तान की राजनीति में क्या क्या हुआ? 

इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने रविवार को खारिज कर दिया. 
- इसके बाद इमरान खान ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश की. 
- राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी.
-  इमरान खान अब पाकिस्तान के पीएम नहीं रहे. लेकिन वे केयरटेकर पीएम चुने जाने तक कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे. 
- अगले कुछ दिन में केयरटेकर सरकार बनेगी. 
-  सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया. सोमवार को सुनवाई हुई. 
- कोर्ट ने पीपीपी की फुल बेंच में सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया. 
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वे सुनवाई के दौरान स्पीकर के फैसले की संवैधानिकता देखेंगे और उचित फैसला देंगे. 

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