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इमरान खान की उम्मीदों पर चुनाव आयोग का चाबुक, दोनों सीटों से नामांकन खारिज

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इमरान ने लाहौर और मियांवाली सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया था, लेकिन नामांकन पत्र की जांच के आखिरी दिन इमरान समेत कई पीटीआई नेताओं का पर्चा खारिज कर दिया गया.

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इमरान खान का नॉमिनेशन खारिज (फाइल फोटो)
इमरान खान का नॉमिनेशन खारिज (फाइल फोटो)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की उम्मीदों पर चुनाव आयोग का चाबुक चला है. पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं, इससे पहले इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को बड़ा झटका लगा है. नामांकन पत्रों की जांच के आखिरी दिन पाकिस्तान चुनाव आयोग ने शनिवार को इमरान समेत कई दिग्गज नेताओं के नामांकन खारिज कर दिए. आयोग ने इन नामांकन को 'कमजोर आधार' बताकर खारिज किया है.   

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चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पीटीआई संस्थापक इमरान खान की दो राष्ट्रीय असेंबली सीटों लाहौर और मियांवाली से नामांकन खारिज कर दिया है. तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण के अलावा उनके नामांकन पत्र के खिलाफ आपत्ति उठाई गई क्योंकि इमरान के प्रस्तावक और अनुमोदक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से नहीं थे. हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान की सजा को निलंबित कर दिया था, लेकिन उनकी अयोग्यता अभी भी कायम है.  

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इमरान के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के मियां नसीर ने आपत्ति जताई थी, जिसमें तोशाखाना मामले में पूर्व पीएम की 5 साल की अयोग्यता का उल्लेख किया गया था. इमरान और उनकी पार्टी के सीनियर सहयोगी शाह महमूद कुरैशी 9 मई के दंगों के बाद कई मामलों में गिरफ्तारियों का सामना कर रहे हैं और दोनों रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. हाल ही में शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के हमला मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.  

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कुरैशी समेत कई नेताओं के नामांकन हुए रद्द 

चुनाव आयोग ने इमरान खान के अलावा शाह महमूद कुरैशी के नामांकन पत्र को भी खारिज कर दिया है, उन्होंने मुल्तान और थारपारकर की सीटों से नामांकन दाखिल किया था. इसके अलावा पीटीआई नेता हम्माद अजहर, मुराद सईद, साहिबजादा सिघबतुल्लाह, डॉ. अमजद खान, फजल हकीम खान, मियां शराफत और सलीम उर रहमान का नामांकन भी खारिज हुआ है. 

इस बीच पीटीआई ने चुनाव आयोग के इस कदम की निंदा की और दावा किया है कि सत्तारूढ़ दल पीटीआई का सामना नहीं कर सकते, इसलिए इन रणनीति का सहारा ले रहे हैं.  

9 अगस्त को भंग हुई थी पाक संसद  

पाकिस्तान की संसद 9 अगस्त 2023 की आधी रात को भंग कर दी गई थी. राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर आधीरात में भंग कर दी थी. संसद को भंग करने को लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि नेशनल असेंबली को संविधान के आर्टिकल 58 के तहत भंग किया गया है. संसद का पांच साल का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त को खत्म होना था. 

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