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पाकिस्तानी कोर्ट मे 26/11 आतंकी हमले में चार और गवाहों को तलब किया

पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी कोर्ट ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के मामले में चार और गवाहों को एक जुलाई को अपने बयान दर्ज कराने के लिए गुरुवार को तलब किया. कोर्ट, हमले के मास्टरमाइंड जकीउर्रहमान लखवी समेत सात अभियुक्तों के मामले की सुनवाई कर रही है.

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पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी कोर्ट ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के मामले में चार और गवाहों को एक जुलाई को अपने बयान दर्ज कराने के लिए गुरुवार को तलब किया. कोर्ट, हमले के मास्टरमाइंड जकीउर्रहमान लखवी समेत सात अभियुक्तों के मामले की सुनवाई कर रही है.

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अदालत के एक अधिकारी ने बताया, ‘आतंकवाद निरोधी कोर्ट (एटीसी) के जस्टिस ने गुरुवार अगली सुनवाई में बयान दर्ज कराने के लिये चार सरकारी और निजी गवाहों को समन भेजा.’ सुनवाई के बाद अधिकारी ने बताया, ‘अदालत ने सुनवाई अगले बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी.’ एटीसी सुनवाई रावलपिंडी की आदियाला जेल में कर रही है.

लखवी समेत दो ने दर्ज कराए थे बयान
न्यायिक मजिस्ट्रेट अकरम अब्बास ने बुधवार को सुनवाई के दौरान एटीसी को बताया कि यह सच है कि उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लखवी सहित अभियुक्तों के खिलाफ दो गवाहों के बयान दर्ज किए थे.

उन्होंने कहा, ‘कोर्ट में दिए गए उनके बयान बिल्कुल वही हैं जो उन्होंने दर्ज किए थे.’ जमानत पर दस अप्रैल को आदियाला जेल से रिहा हुआ लखवी गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुआ जबकि सुनवाई कोर्ट द्वारा उसे निजी तौर पर पेशी से छूट दिए जाने की उसकी याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.

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कानून के मुताबिक, जमानत पर रिहा किसी अभियुक्त के लिए सुनवाई के दौरान पेश होना जरूरी है. सुनवाई अदालत ने मामले को तेजी से निपटाने के लिए हर सप्ताह बुधवार और गुरुवार को सुनवाई करने का फैसला किया है. सुनवाई 2009 से चल रही है.

- इनपुट भाषा

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