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ईशनिंदा पर पाक कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

पाकिस्तान की एक अदालत ने ईशनिंदा के कसूरवार पाए गए एक ईसाई शख्स को मौत की सजा सुनाई है. यह मामला सामने आने के बाद पिछले साल लाहौर में दंगे भड़क उठे थे.

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पाकिस्तान की एक अदालत ने ईशनिंदा के कसूरवार पाए गए एक ईसाई शख्स को मौत की सजा सुनाई है. यह मामला सामने आने के बाद पिछले साल लाहौर में दंगे भड़क उठे थे.

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौधरी गुलाम मुस्तफा ने यहां कोट लखपत जेल में सावन मसीह नाम के शख्स को मौत की सजा सुनाई. सावन पर आरोप था कि पिछले साल मार्च महीने में लाहौर की जोसेफ कॉलोनी में उसने अपने एक मुस्लिम दोस्त से बातचीत के दौरान पैगंबर मुहम्मद की तौहीन की.

सावन पर यह आरोप साबित होने के बाद अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई. पिछले साल सामने आए इस वाकये के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के 150 से अधिक घरों को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आग के हवाले कर दिया था. सुरक्षा वजहों से इस मामले की सुनवाई जेल के भीतर ही हुई. न्यायाधीश ने सावन पर 2,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

ईशनिंदा पाकिस्तान में एक संवेदनशील मुद्दा है. पाकिस्तान की 18 करोड़ की आबादी में महज तीन फीसदी लोग गैर-मुस्लिम हैं. हालिया सालों में ईशनिंदा के आरोपी कई लोगों की पीट-पीटकर हत्या की जा चुकी है.

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