पाकिस्तान के करीब 60 हजार हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की दिशा में पहले कदम के तौर पर सरकार ने लंबी अवधि के वीजा के लिए आवेदन जमा करने और विभिन्न एजेंसियों द्वारा उसके संसाधन के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने यह निर्णय पाकिस्तान के उन हिंदू अल्पसंख्यकों की मुश्किलों को दूर करने के इरादे से किया है, जो स्थाई रूप से बसने के इरादे से भारत आते हैं. अभी तक ऐसे सभी वीजा आवेदनों को कागजी के तौर पर स्वीकार किया जाता है. लंबी अवधि वीजा के पात्र पाकिस्तानी नागरिक अब http://www.indianfrro.gov.in/frro/ पर लॉग इन करके ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.
नई प्रणाली की मदद से आवेदनकर्ता अपने आवेदन पर निगरानी रख सकेंगे और उन्हें जल्दी मदद भी मिलेगी. लंबी अवधि वीजा के लिए कागज पर आवेदन जमा करने की प्रणाली ऑनलाइन प्रणाली के साथ-साथ तीन महीने यानी 1 अगस्त 2015 से तीन महीने तक जारी रहेगी. उसके बाद से सभी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और फाइल आगे बढ़ाई जाएगी.
मई 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के उन सदस्यों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं जो यहां स्थाई रूप से बसने के इरादे से आते हैं.