पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को गैरकानूनी संपत्ति के मामले में कोर्ट में पेश होने पर स्थायी छूट मिल गई है.
वेबसाइट 'डॉन ऑनलाइन' के मुताबिक, खराब सेहत और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष जरदारी दो बार केस की सुनवाई के लिए अदालत पहुंचने में नाकाम रहे हैं. जरदारी और पाकिस्तान की पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी बेनजीर भुट्टो पर गैरकानूनी तरीके से संपत्तियों का अधिग्रहण करने का आरोप है.
जरदारी के वकील के मुताबिक, पूर्व राष्ट्रपति और उनके वकीलों के लिए अदालत परिसर असुरक्षित है. रावलपिंडी जवाबदेही न्यायालय के न्यायाधीश खालिद रांझा ने जरदारी के वकील फारुख एच.नाइक की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए जरदारी को अदालत में पेश होने से छूट दे दी. इस मामले की अगली सुनवाई दो जून को होनी है.
-इनपुट IANS