पंजाब नेशनल बैंक स्कैम (PNB Scam) मामले में आरोपी कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को डोमिनिका की अदालत से राहत मिल गई. सोमवार को डोमिनिका (Dominica) की हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को स्वास्थ्य कारणों से जमानत दे दी और उसे वापस एंटीगुआ (Antigua) जाने की इजाजत मिल गई. इसी के साथ भारत के मेहुल चोकसी के वापस लाने के मिशन को एक झटका लगा है.
डोमिनिका हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, मेहुल चोकसी को अब डोमिनिका तभी लाया जाएगा जब वह स्वस्थ होगा. इसी के बाद डोमिनिका में अवैध एंट्री को लेकर चल रहे मामले में ट्रायल की शुरुआत होगी. बता दें कि डोमिनिका की अदालत ने मेहुल चोकसी को एंटीगुआ वापस जाने की इजाजत दी है, साल 2018 से मेहुल चोकसी एंटीगुआ का ही नागरिक बना हुआ है.
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, अगर मेहुल चोकसी एंटीगुआ में अपना पता बदलता है तो उसे कोर्ट को बताना होगा. जब वह किसी डॉक्टर द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिया जाएगा, तब उसे ट्रायल के लिए वापस डोमिनिका लाया जाएगा.
भारत के लिए मुश्किल हुआ मिशन?
बता दें कि डोमिनिका की अदालत का ये आदेश भारत की उन कोशिशों के लिए झटका माना जा रहा है, जिनमें भारतीय एंजेंसियां मेहुल चोकसी को डोमिनिका से ही भारत लाने की कोशिशों में जुटी थीं. क्योंकि मेहुल चोकसी एंटीगुआ का नागरिक है, उसे वहां पर काफी सुविधाएं प्राप्त हैं ऐसे में भारत के लिए एंटीगुआ से उसे वापस लाना मुश्किल है.
जब मेहुल चोकसी को डोमिनिका में पकड़ा गया था, तब भारतीय एजेंसियों ने दिल्ली से लेकर डोमिनिका और लंदन तक हाथ-पैर मारे थे, ताकि उसे एंटीगुआ के बाहर रहते ही वापस भारत लाया जाए. लेकिन, मेहुल चोकसी की टीम ने भी डोमिनिका में रहते हुए कोशिश की कि उसे वहां से ना ले जाने दिया जाए.
आपको बता दें कि मेहुल चोकसी पर आरोप है कि उसने नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को 13700 करोड़ रुपये का चूना लगाया. इस खुलासे के बाद से ही मेहुल चोकसी फरार है और एंटीगुआ में है.
(एजेंसी से इनपुट)