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एंटीगुआ की नागरिकता बन रही मेहुल चोकसी की ढाल, जानिए क्या है नागरिकता को लेकर नियम?

कैरिबियाई देश डोमिनिका की पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद मेहुल चोकसी का केस वहां की अदालत में चल रहा है. बीते दिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, अब गुरुवार को तय हो सकता है कि मेहुल चोकसी भारत आएगा या नहीं. लेकिन, मेहुल चोकसी को भारत लाने में सबसे बड़ा रोड़ा उसकी नागरिकता बन रही है.

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पीएनबी स्कैम का आरोपी मेहुल चोकसी (फाइल फोटो)
पीएनबी स्कैम का आरोपी मेहुल चोकसी (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • क्या भारत आ पाएगा मेहुल चोकसी?
  • डोमिनिका कोर्ट गुरुवार को सुनाएगी फैसला

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) स्कैम के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें की जा रही हैं. कैरिबियाई देश डोमिनिका की पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद मेहुल चोकसी का केस वहां की अदालत में चल रहा है. बीते दिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, अब गुरुवार को तय हो सकता है कि मेहुल चोकसी भारत आएगा या नहीं. लेकिन, मेहुल चोकसी को भारत लाने में सबसे बड़ा रोड़ा उसकी नागरिकता बन रही है. 

दरअसल, मेहुल चोकसी के वकील की ओर से डोमिनिका की अदालत में बार-बार तर्क दिया गया कि मेहुल चोकसी अभी भारत का नागरिक नहीं है, वो अब सिर्फ एंटीगुआ का नागरिक है. ऐसे में उसे भारत न भेजा जाए, बल्कि एंटीगुआ जाने की इजाजत दी जाए. हालांकि, भारत की ओर से पहुंची टीम ने इसका विरोध किया है.

भारत का तर्क है कि मेहुल चोकसी ने कभी भारत की नागरिकता त्यागी ही नहीं और दूसरे देश का नागरिक बन गया. ऐसे में भारत के पास अधिकार है कि वह उसपर कार्रवाई कर सके. भारत की ओर से ही मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस निकला है. 

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क्लिक करें: कब तक भारत आएगा PNB घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी?

मेहुल चोकसी को कैसे मिली एंटीगुआ की नागरिकता?
मेहुल चोकसी ने साल 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता के लिए अप्लाई किया था, तब उसने मुंबई पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था. मेहुल चोकसी ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी कि उसके खिलाफ कोई केस दर्ज है, ऐसे में मुंबई पुलिस ने उसे सही नागरिक बताया था.

मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 2017 में मेहुल चोकसी को एंटीगुआ की नागरिकता मिल गई थी, ये नागरिकता इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंतर्गत मिली  थी. 7 जनवरी, 2018 को मेहुल चोकसी ने भारत छोड़ा था लेकिन तब उसने अपनी भारतीय नागरिता को त्यागा नहीं था. अभी भी उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, जो उसे भारतीय नागरिक सिद्ध करता है. 

नागरिकता को लेकर क्या कहते हैं नियम?
ये तो साफ है कि भारत में दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं दी गई है. यानी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक है, तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिल पाएगी. नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955) के सेक्शन 9 के मुताबिक, भारत का कोई नागरिक अगर किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रहता है. 

लेकिन इसी सेक्शन का दूसरा हिस्सा ये भी कहता है कि किसी परिस्थिति में अगर नागरिक विदेशी नागरिकता लेता है, तो भारत की सरकार इसे नकार सकती है. यानी भारत के लिए विदेशी नागरिकता लागू नहीं होती. यानी इस मामले में केंद्र का तर्क यही है कि अभी तक मेहुल चोकसी ने नियमों के मुताबिक, भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है. 

गौरतलब है कि पीएनबी बैंक को 13,500 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोपी मेहुल चोकसी एंटीगुआ में रह रहा था. मई के आखिरी हफ्ते में एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचा था. जहां उसे पकड़ लिया गया, मेहुल चोकसी के वकील का दावा है कि उसे अगवा किया गया. अब मेहुल चोकसी पुलिस की हिरासत में है.  

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