scorecardresearch
 

मस्जिदों में भीख मांगती थी महिला, पुलिस ने किया पीछा तो सच जान उड़े होश!

यूएई में पुलिस ने एक भीख मांगने वाली महिला को पकड़ा है जिसके पास से लग्जरी कार और ढेर सारा कैश मिला है. महिला रोज शहर के अलग-अलग मस्जिदों में भीख मांगती थी और अपने लग्जरी कार से घर चली जाती थी. जब एक शख्स को उस पर शक हुआ तो उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी जिसके बाद महिला पकड़ी गई.

Advertisement
X
यूएई में भीख मांगना एक अपराध है (Representational Image-AFP)
यूएई में भीख मांगना एक अपराध है (Representational Image-AFP)

संयुक्त अरब अमीरात में भीख मांगना अपराध की श्रेणी में आता है लेकिन वहां भीख मांगने का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर अबू धाबी पुलिस भी हैरान रह गई है. पुलिस ने एक महिला भिखारी पर शिकंजा कसा है जिसके पास से एक लग्जरी कार और ढेर सारा कैश बरामद हुआ है. महिला रोजाना शहर के मस्जिदों के सामने भीख मांगती थी और वापस अपने लग्जरी कार से घर जाती थी. जब एक शख्स को महिला पर भीख मांगने का शक हुआ तो उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी.

Advertisement

खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अबू धाबी के एक निवासी को शक हुआ कि महिला इलाके के मस्जिदों में भीख मांग रही है. इसके बाद उस व्यक्ति ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने इसकी निगरानी की जिसके बाद पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली.

महिला दिन भर शहर के अलग-अलग मस्जिदों में भीख मांगती थी. भीख मांगने के बाद वो बहुत दूर तक पैदल चलकर जाती थी. पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो पता चला कि उसके पास एक महंगी लग्जरी कार है जिसे ड्राइव कर वो भीख मांगने के बाद घर जाती है. पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसके पास बहुत अधिक कैश मिला जिसे जब्त कर लिया गया. महिला के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है.

अबू धाबी पुलिस ने कहा है कि उसने पिछले साल 6 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच 159 भिखारियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भीख मांगना एक सामाजिक अभिशाप है जो किसी भी समाज की सभ्य छवि को धूमिल करता है.

Advertisement

पुलिस ने कहा, 'भीख मांगना समाज में एक असभ्य काम है और संयुक्त अरब अमीरात में यह एक अपराध है. भिखारी धोखाधड़ी करते हैं और वो लोगों की भलाई का फायदा उठाकर उन्हें धोखा देते हैं.'

यूएई में भीख मांगने पर सजा का भी प्रावधान है. भीख मांगने पर व्यक्ति को तीन महीने की जेल और पांच हजार दिरहम (करीब एक लाख 11 हजार रुपये) जुर्माना या दोनों में से कोई एक हो सकता है. अगर कोई व्यक्ति संगठित रूप से अपना गिरोह चलाकर भीख मांगता है तो उसे छह महीने की जेल और एक लाख दिरहम (करीब 22 लाख 17 हजार रुपये) का जुर्माना होता है.

अबु धाबी की पुलिस ने पहले ही कहा था कि उसने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और भीख मांगने जैसे बुरे व्यवहार को रोकने के लिए यूएई में अपने प्रयास तेज कर दिए हैं. 

Advertisement
Advertisement