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पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोले- मुसलमान हैं सलमान, इसलिए मिली इतनी कड़ी सजा

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सलमान खान को सजा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सलमान खान को माइनॉरिटी होने के चलते पांच साल कैद की सजा दी गई है. आसिफ ने कहा कि अगर सलमान का संबंध सत्ताधारी दल से होता तो उन्हें कम सजा मिलती.

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पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ और सलमान खान
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ और सलमान खान

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पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा. भारत के मामले में टांग अड़ाने की उसकी आदत जारी है. शोपियां में एनकाउंटर के बाद अब पाकिस्तान ने भारत की न्याय-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सलमान खान को सजा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सलमान खान को माइनॉरिटी होने के चलते पांच साल कैद की सजा दी गई है. आसिफ ने कहा कि अगर सलमान का संबंध सत्ताधारी दल से होता तो उन्हें कम सजा मिलती.

पाकिस्तान के चैनल जियो न्यूज में एक इंटरव्यू के दौरान आसिफ से जब सलमान खान की सजा पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगर सलमान खान सत्ताधारी दल से जुड़े होते तो उन्हें इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती और कोर्ट उन्हें कम सजा सुनाती. इससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने कश्मीर में एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया था. इस पर सचिन तेंदुलकर से लेकर सुरेश रैना, विराट कोहली, गौतम गंभीर तक ने शाहिद को करारा जवाब दिया था.

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गौरतलब है कि आज सलमान खान को बीस साल पुराने काले हिरण का शिकार करने के मामले में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली, तब्बु और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया है. 28 मार्च को इस मामले में सीजेएम देव कुमार खत्री की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में आज सलमान को सजा सुनाई गई है.

सलमान खान को जोधपुर में हाईसिक्योरिटी सेल में रखा गया है. सलमान खान जेल में कैदी नंबर 106 रहेंगे.

सलमान खान के वकील ने जमानत याचिका दाखिल कर दी है. इस पर कल सुबह 10.30 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी. सलमान के वकील ने कहा है कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन CJM कोर्ट का फैसला इसलिए हैरानी भरा है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने जिन सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर सलमान को बरी कर दिया था, CJM कोर्ट ने उन्हीं सबूतों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया है.

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