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कैंसर पीड़ित की विधवा को तंबाकू उत्पाद कंपनी से मिलेगा करीब 14 खरब रुपये का मुआवजा

अमेरिका की एक कोर्ट ने देश की दूसरी सबसे बड़ी तंबाकू उत्पाद कंपनी के खिलाफ दाखिल किए गए केस में एक कैंसर पीड़ित की विधवा को 23.6 अरब डॉलर (करीब 14 खरब रुपये) का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया.

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कंपनी पर लगा 14 खरब रुपये का जुर्माना
कंपनी पर लगा 14 खरब रुपये का जुर्माना

अमेरिका की एक कोर्ट ने देश की दूसरी सबसे बड़ी तंबाकू उत्पाद कंपनी के खिलाफ दाखिल किए गए केस में एक कैंसर पीड़ित की विधवा को 23.6 अरब डॉलर (करीब 14 खरब रुपये) का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया.

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सिंथिया रोबिंसन ने 2008 में फ्लोरिडा की एक कोर्ट में आर.जे. रीनॉल्ड्स टोबैको कंपनी के खिलाफ केस किया था. उन्होंने 1996 में अपने पति की मौत की एवज में मुआवजे की मांग की थी. उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि धूम्रपान से उनके पति माइकल की मौत हो गई थी और तंबाकू कंपनी उन्हें यह बता पाने में नाकाम रहा था कि धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर हो सकता है.

क्लास एक्शन केस में किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा मुआवजा है. कोर्ट में सुनवाई चार सप्ताह चली और जजों ने इस पर 15 घंटे तक मनन किया.

रोबिंसन के वकील ने कहा, 'जज यह संदेश देना चाहते थे कि तंबाकू कंपनी अमेरिकी नागरिकों और सरकार को अपने सिगरेटों से नशे की लत पकड़ने की संभावना और उनमें मौजूद जहरीले रसायन के बारे में झूठ बोलना जारी नहीं रख सकती है.' तंबाकू कंपनी इस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करना चाहती है.

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