संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पिछले कुछ समय में दूसरे देश से यूएई आने वाले यात्रियों को लेकर नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं. ताजा बदलाव अमीरात आईडी, विजिट वीजा और रेजीडेंसी वीजा की फीस बढ़ाने से जुड़ा है. यूएई सरकार के इस फैसले से विदेशी टूरिस्टों को संयुक्त अरब अमीरात में घूमना थोड़ा और महंगा पड़ेगा. यूएई सरकार के इस फैसले का असर काफी संख्या में भारतीयों पर पड़ सकता है.
दरअसल, हर साल सिर्फ भारत से ही भारी संख्या में सैलानी यूएई घूमने के लिए जाते हैं. इसके अलावा यूएई में रह रहे लाखों भारतीय प्रवासियों के परिवार के लोग भी उनसे मिलने के लिए भारत से यूएई पहुंचते हैं.
फीस बढ़ाने से पहले भी यूएई सरकार कई बार इमिग्रेशन नियमों में बदलाव कर चुकी है. इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ऐसे 6 नियम जिनमें हाल ही में बदलाव किया है. इन बदलावों का काफी असर भारतीयों पर भी पड़ रहा है.
यूएई में रहकर नहीं बढ़ेगा वीजा का समय
आप यूएई में हैं और आपका वीजा का समय खत्म होने वाला है तो आप अब वहीं रहकर उसे नहीं बढ़वा सकते हैं. यूएई के नए नियमों के अनुसार, अब आपको वीजा एक्सपायर होने के बाद देश से हर हाल में निकलना होगा.
अगर आप वीजा का समय बढ़वाना चाहते हैं तो पहले आपको यूएई से बाहर जाना होगा और उसके बाद फिर से प्रवेश करना होगा, उसी हालत में आपके वीजा का समय बढ़ाया जाएगा.
विजिट और रेजिडेंस वीजा की फीस बढ़ाई
यूएई सरकार ने अमीरात आईडी जारी करने और विजिट व रेजिडेंस वीजा का शुल्क बढ़ा दिया है. अब इन कार्यों के लिए तय की गईं नई दरें लागू होंगी. अमीरात आईडी जारी करने के लिए अब 270 की जगह 370 दिरहम का शुल्क चुकाना होगा.
वहीं यूएई में घूमने या रहने के लिए एक महीने का वीजा पाने के लिए भी 270 की जगह 370 दिरहम फीस देनी होगी.
पांच साल मल्टीपल एंट्री वीजा सिस्टम
यूएई पसंद करने वाले लोग अब पांच साल वाले वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. जिसके पास यह वीजा होगा, वह पांच साल में कितनी भी बार यूएई आ सकता है. इसके साथ ही यह शख्स एक बार विजिट के 90 दिनों के समय को भी बढ़ा सकता है.
हालांकि, जो लोग इस वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें कई प्रक्रिया से गुजरना होगा. इस वीजा को अप्लाई करने के लिए 6 महीने का बैंक बैलेंस प्रूफ, यूएई हेल्थ इंश्योरेंस प्रूफ, फ्लाइट टिकट की कॉपी और यूएई में जहां रुकोगे, वहां का प्रूफ देना होगा.
वीजा समय से ज्यादा रहने वालों पर कार्रवाई
यूएई में अगर कोई शख्स अपने वीजा के समय से ज्यादा रहता है तो उसे अब जुर्माना भरना होगा और साथ ही देश से बाहर जाने के लिए आउट पास या लीव परमिट बनवाना होगा. इसका खर्चा भी उस शख्स को खुद भरना होगा. हालांकि, आउट पास सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जरूरी है जो दुबई से अपने देशों के लिए निकलेंगे.
विजिट वीजा का समय 60 दिनों तक बढ़ा
काफी कोशिशों के बाद यूएई सरकार ने विजिट वीजा के समय को बढ़ाकर 60 दिन करने की अनुमति दी है. अब कोई अगर यूएई सिर्फ घूमने के लिए आया है, वह सबसे कम 30 और सबसे ज्यादा 60 दिनों तक के लिए वीजा अप्लाई कर सकता है.
दोस्त और रिश्तेदारों के आने के लिए एंट्री परमिट
अगर किसी का रिश्तेदार या दोस्त यूएई में रहता है तो वह इस सुविधा का लाभ ले सकता है. इसके लिए आने वाले शख्स को इस वीजा परमिट के तहत अप्लाई करना होगा. अप्लाई करते समय पर एक हजार दिरहम जमा भी करना होगा, जो जाते समय वापस दे दिए जाएंगे.