अमेरिका से पोल्ट्री आयात के मामले में विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया है. भारत ने अमेरिका से पोल्ट्री आयात पर पाबंदी लगा रखी थी. WTO ने कहा है कि भारत का रुख अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ रहा.
एक अधिकारी ने कहा कि WTO की विवाद निपटान समिति के निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए भारत के पास अभी 60 दिन का समय है. पशुपालन विभाग के साथ परामर्श करने के बाद अपीलीय निकाय की ओर रुख करने पर निर्णय किया जाएगा. पशुपालन विभाग WTO के फैसले की गहराई से स्टडी करने वाला है.
अमेरिका द्वारा दायर मामले पर अपना फैसला देते हुए WTO की विवाद निपटान समिति ने कहा कि अमेरिका से पोल्ट्री आयात पर भारत द्वारा लगाई गई पाबंदी अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है. WTO ने कहा कि भारत द्वारा किए गए उपाय मनमाने तरीके से किए गए और ये सदस्यों के बीच भेदभाव करते हैं.
अमेरिका ने पोल्ट्री मीट व अंडों सहित कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले के खिलाफ मार्च, 2012 में WTO का दरवाजा खटखटाया था. भारत ने देश में एवियन इनफ्लूएंजा का संक्रमण रोकने के लिए ऐहतियाती उपाय के तौर पर 2007 में अमेरिका से विभिन्न कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था.