पाकिस्तान में जबरन शादी का शिकार हुई भारतीय महिला उजमा अब वापस भारत लौट रही हैं. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उजमा को भारत लौटने की अनुमति दे दी है. इस्लामाबाद कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कयानी ने उजमा का मूल आव्रजन प्रपत्र वापिस लौटा दिया है.
भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कहा कि वह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी देखकर आगे के कदम पर फैसला करेगा. वहीं सूत्रों के मुताबिक, उम्मीद है कि वह अगले दो से तीन दिनों में भारत लौट आएंगी.
क्या है उजमा का मामला?
पाकिस्तान में उजमा नाम की एक भारतीय महिला से एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने जबरन शादी कर ली है. इसी मामले की सुनवाई इस्लामाबाद की अदालत में हो रही है. बता दें कि उजमा एक भारतीय महिला है. उसने पिछले दिनों भारतीय उच्चायोग में शरण ली थी. उसने भारतीय अफसरों को बताया था कि कैसे एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ शादी करने के लिए बंदूक तानकर मजबूर किया. हिंसा एवं यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था.
उजमा ने इस्लामाबाद अदालत में अपने पति ताहिर अली के खिलाफ याचिका दायर की है, उसने अपने पति पर प्रताड़ना और धमकाने का आरोप लगाया है. महिला ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान रिकॉर्ड कराया है. अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि महिला ने मजिस्ट्रेट से कहा कि वह शादी के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान आई थी.