scorecardresearch
 

आतंकी लखवी ने अदालत से की पेशी में छूट देने की मांग

आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर और मुम्बई आतंकवादी हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता जकीउर रहमान लखवी ने एक आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के समक्ष अर्जी दायर करके कथित सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट देने का अनुरोध किया है.

Advertisement
X
जकीउर रहमान लखवी
जकीउर रहमान लखवी

आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर और मुम्बई आतंकवादी हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता जकीउर रहमान लखवी ने एक आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के समक्ष अर्जी दायर करके कथित सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट देने का अनुरोध किया है.

Advertisement

लखवी के अधिवक्ता राजा रिजवान अब्बासी ने सोमवार को इस्लामाबाद में अर्जी दायर की और अदालत से अपने मुवक्किल को मुम्बई आतंकवादी हमला मामले में अदालत में पेशी से छूट दिए जाने की मांग की क्योंकि वह अपनी जान के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है.

अब्बासी ने लखवी को मामले में निजी पेशी से छूट दिए जाने की मांग करते हुए कहा, ‘लखवी की अदालत आते या जाते समय हत्या की जा सकती है. चूंकि मुम्बई आतंकवादी हमला मामले में सुनवाई फरवरी 2009 में शुरू हुई लखवी और छह अन्य संदिग्ध अदियाला जेल (रावलपिंडी) में सुनवाई में शामिल होता रहा है लेकिन जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद लखवी को अदालत में स्वयं पेश होना होगा. इससे उसके जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा.'

अदालत ने लखवी की अर्जी पर अभियोजन को बुधवार के लिए नोटिस जारी किया. अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि लखवी ने अपनी अर्जी में दावा किया है कि एक विदेशी गुप्तचर एजेंसी और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का एक वर्ग मुम्बई मामले की सुनवाई के लिए अदियाला जेल जाने या बाहर आने के दौरान उसे निशाना बना सकता है. कानून के तहत लखवी के लिए मुम्बई हमला मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना जरूरी है.

Advertisement

इनपुट: भाषा

Advertisement
Advertisement