पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक आदेश में कहा कि प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी कोर्ट की अवमानना के लिए 26 अप्रैल से ही अयोग्य हैं. गिलानी ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने के लिए स्विस प्रशासन को पत्र लिखने से इंकार कर दिया था. जबकि न्यायालय ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया था.