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अब कर सकेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल, GSTN पर मिलेगी ये सुविधा

नई टैक्स नीति जीएसटी में शामिल कारोबारी अगर अपना रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहते हैं, तो अब ऐसा संभव होगा. रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए जीएसटीएन पोर्टल पर नया विकल्प दिया गया है. इसका इस्तेमाल कर के कारोबारी आसानी से इसे रद्द कर सकते हैं.

अब कर सकेंगे जीएसटी रजिसट्रेशन कैंसल अब कर सकेंगे जीएसटी रजिसट्रेशन कैंसल
विकास जोशी
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  • 26 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 12:06 PM IST

नई टैक्स नीति जीएसटी में शामिल कारोबारी अगर अपना रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहते हैं, तो अब ऐसा संभव होगा. रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए जीएसटीएन पोर्टल पर नया विकल्प दिया गया है. इसका इस्तेमाल कर के कारोबारी आसानी से इसे रद्द कर सकते हैं.

जीएसटीएन पर मिलेगा नया ऑप्शन

जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार के मुताबिक जीएसटीएन पोर्टल पर ' कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेटेड टैक्सपेयर' रखा गया है. इस सुविधा को जीएसटी पोर्टल पर लॉन्च कर दिया गया है.

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1 करोड़ से भी ज्यादा हैं रजिस्टर्ड कारोबारी

जीएसटी में अभी एक करोड़ से भी ज्यादा करदाताओं ने रजिस्ट्रेशन किया है. इनमें से 72 लाख वे करदाता हैं, जो पहले के एक्साइज, सर्विस टैक्स और वैट से इस नई व्यवस्था में शामिल हुए हैं. इनके अलावा 28 लाख ऐसे कारोबारी हैं,जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन किया है.

20 लाख ने नहीं जारी की है इनवॉइस

कुमार ने बताया कि रजिस्टर्ड कारोबारियों में से 20 लाख ऐसे माइग्रेटेड कारोबारी हैं, जिन्होंने अपनी इनवॉइस जारी नहीं की है. उन्होंने बताया कि ऐसे कारोबारियों के पास विकल्प है कि वह चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते हैं.

यहां मिलेगा ये ऑप्शन

जीएसटीएन पोर्टल पर आपको ये विकल्प प्रोफाइल के नीचे मिलेगा. इसे 'यूटिलिटी REG 29' प्रोफाइल सेक्शन के ठीक नीचे बनाया गया है।

इनको रजिस्ट्रेशन से है छूट

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बता दें कि 20 लाख से 1 करोड़ रुपये सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से छूट मिली हुई है. हालांकि फिर भी वह चाहें, तो खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं.

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