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कॉन्ट्रैक्ट जॉब वालों को सरकार का तोहफा, अब मिलेंगी ये सुविधाएं

केंद्र सरकार ने कर्मचारी भर्ती के नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है.  सरकार ने निश्चित अवध‍ि की नियुक्ति की सुविधा सभी सेक्टर के लिए शुरू कर दी है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
विकास जोशी
  • नई दिल्ली,
  • 21 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 11:02 AM IST

केंद्र सरकार ने कर्मचारी भर्ती के नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने निश्चित अवध‍ि की नियुक्ति की सुविधा सभी सेक्टर के लिए शुरू कर दी है. पहले सिर्फ वस्त्र उद्योग में मिलने वाली इस सुविधा के दरवाजे अन्य क्षेत्रों के लिए खुलने के बाद कर्मचारियों को कई ज्यादा फायदे मिलेंगे.

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सरकार ने अपने इस कदम से न सिर्फ देश में व्यापार की सुगमता को बढ़ाने का काम क‍िया है, बल्क‍ि इससे कंपनियों के लिए भी कर्मचारियों की भर्ती करना आसान होगा. श्रम मंत्रालय ने इस बदलाव को लेकर अध‍िसूचन जारी कर दी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फरवरी महीने में बजट भाषण में इस बदलाव की घोषणा की थी.

मिलेंगे ये फायदे

इस सुविधा को सभी क्षेत्रों के लिए शुरू करने का सीधा फायदा कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स के कर्मचारियों को मिलेगी. इसके लागू हो जाने के बाद जो भी कर्मचारी इसके तहत भर्ती किए जाएंगे, उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह ही हर सुविधा मिलेगी.

इसका मतलब यह है कि जिस तरह नियमित कर्मचारियों को अलग-अलग कानून के तहत कई अध‍िकार मिलते हैं. इसमें निश्चित वेतन, नौकरी से निकालने से पहले इसकी सूचना देना समेत अन्य कई चीजें शामिल हैं. इस सुविधा के आने के बाद इसका फायदा नियमित कर्मचारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स करने वाले लोगों को भी मिलेगा.

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  इसके साथ ही श्रम मंत्रालय ने कहा है कि जो भी कर्मचारी अस्थाई हैं, उन्हें नौकरी से न‍िकालने से पहले इसकी सूचना देना अन‍िवार्य  नहीं है. बता दें कि इससे पहले 2016 में वस्त्र उत्पाद विनिर्माण उद्योग में  न‍िश्चित अवध‍ि के रोजगार का नियम लागू किया गया था.

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